31/05/2026
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सरगुजा समय अंबिकापुर:-
काफी दिनों से फरार, लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

*अपराध क्रमांक 88/2024 धारा 420 आईपीसी*

आरोपी वेद प्रकाश पांडे उर्फ उमेश पांडे पिता रामसेवक पांडे उम्र 34 वर्ष निवासी जमशेदपुर झारखंड

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वर्ष 2021-22 में आरोपी वेद प्रकाश पांडे उर्फ उमेश पांडे के द्वारा प्रार्थी हेमंत मिश्रा के छोटे भाई समंत मिश्रा को फार्मेसी करने के नाम पर 2,35000/ रु( दो लाख पैंतीस हजार रु) की ठगी कर आरोपी द्वारा प्रार्थी को उतनी ही रकम का बैंक ऑफ़ इंडिया का चेक दिया परंतु आरोपी द्वारा प्रार्थी के भाई को फार्मेसी नहीं कराई गई फार्मेसी नहीं होने पर प्रार्थी द्वारा आरोपी से दिए गए पैसे की मांग किया परंतु आरोपी द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया न हीं दिए गए चेक के खाते में राशि रखी गई प्रार्थी परेशान होकर थाना बसंतपुर में जाकर लिखित आवेदन पत्र आरोपी वेद प्रकाश पांडे के विरुद्ध दिया गया।

प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना में अपराध क्रमांक 88/2024 धारा 420 आईपीसी कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को अपराध कायम होने की सूचना मिलने पर गिरफ्तारी के डर से आरोपी अपने सकुनत से फरार हो गया तथा भारत के विभिन्न स्थानों पर छिपता रहा दिनांक 01/08/25 टेक्निकल ईंट के माध्यम से सूचना मिली कि आरोपी अंबिकापुर आया हुआ है।

जिस पर चौकी प्रभारी वाड्रफनगर द्वारा तत्काल हमारा स्टाफ के साथ अंबिकापुर पहुंचकर साइबर टीम के माध्यम से आरोपी को पकड़ कर चौकी वाड्राफनगर लाया गया तथा पूछताछ की गई, पूछताछ में आरोपी द्वारा धोखाधड़ी करना स्वीकार करने पर आरोपी वेद प्रकाश पाण्डेय उर्फ उमेश पाण्डेय पिता रामसेवक पाण्डेय उम्र 34 वर्ष निवासी जमशेदपुर झारखंड को दिनांक 01/08/25 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

संपूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक धीरेंद्र तिवारी सहायक उपरीक्षक पुष्पराज सिंह साइबर आरक्षक आकाश तिवारी राजकिशोर पैकरा तथा चौकी वाड्राफनगर के आरक्षक देव कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा

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