15/05/2026
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सरगुजा समय अंबिकापुर :-


जल संसाधन विभाग, रामानुजगंज में नियम विरुद्ध तरीके से दस्तावेजों के साथ कूट रचना कर किया गया था 08 करोड़ 87 लाख 54 हजार 524 रुपये का गबन, आरोपी गिरफ़्तार…

सरगुजा समय अंबिकापुर :-



थाना रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।

अपराध क्रमांक 72/2023 धारा 420,467,468,471,409,120 (बी) भादवि,



संजय कुमार ग्रायकर पिता श्री भरत लाल ग्रायकर, उम्र 44 वर्ष, निवासी रेलवे बंगला, जगरनाथ मंदिर के पास रायगढ़, थाना कोतवाली, जिला रायगढ़, तत्कालीन एस.डी.ओ., जल संसाधन विभाग, क्रमांक 02 रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज श्री वैभव बैंकर (भा.पु.से.) के द्वारा जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारीगण की अपराध समीक्षा बैठक लेकर लंबित अपराधों की विस्तृत समीक्षा करने उपरांत प्रकरणों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विश्व दीपक त्रिपाठी के निर्देशन में पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 17/03/2023 को प्रार्थी एन.सी. सिंह, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, सभाग क्रमांक 02 के द्वारा थाना रामानुजगंज उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर शिकायत दर्ज कराया कि जल संसाधन विभाग के संजय कुमार ग्रायकर, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रभारी कार्यपालन अभियंता जल संसाधन एवं अन्य के द्वारा भू अर्जन की राशि को व्यक्तिगत खातों में गैर नियमावली व अनियमित तरीके से राशि का समायोजन किया गया है। शिकायत पत्र में राशि को निजी व्यक्ति के खातों में कुल शासकीय रकम 8,87,54,524/ करोड़ रुपये को फर्जी तरीके से अंतरित कर अनियमितता किया गया है। प्रार्थी एन.सी. सिंह, कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्राथमिक जांच पश्चात मामले में याना रामानुजगंज में अपराध क्रमांक 72/2023 धारा 420,467,468,471,409, 120 (बी) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घटना के प्रमुख आरोपी संजय कुमार ग्रायकर पिता श्री भरत लाल ग्रायकर, उम्र 44 वर्ष, निवासी रेलवे बंगला, जगरनाथ मंदिर के पास रायगढ़, थाना कोतवाली, जिला रायगढ़ तत्कालीन एस.डी.ओ. जल संसाधन विभाग क्रमांक 02 रामानुजगंज के द्वारा एक संगठित ग्रुप बनाकर अपने कार्यालय के अन्य सहकर्मियों के साथ अपने पदीय प्रभाव का दुरुपयोग करते हुये मार्च 2022 से मई 2022 तक भू-अर्जन की शासकीय राशि को निजी व्यक्तियों के खातों मे गैर वित्तीय तरीके से समायोजन किया गया था जिसकी जांच थाना रामानुजगंज पुलिस के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज व विभिन्न फर्मों से प्राप्त जानकारी के आधार पर की जा रही थी। प्रकरण का मुख्य आरोपी संजय ग्रायकर 01 वर्षों से लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफतारी हेतु उसके छिपने के विभिन्न स्थानों पर पुलिस टीम गठित कर लगातार पतासाजी की जा रही थी। थाना रामानुजगंज पुलिस के विश्वस्त मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि संयज कुमार ग्रायकर रायगढ़ क्षेत्र मे देखा गया है मुखबिर की सूचना पर रामानुजगंज पुलिस टीम के द्वारा रायगढ़ से संजय ग्रायकर को हिरासत में लेकर थाना रामानुजगंज लाकर करोड़ो रूपये के किये गबन के संबंध मे विस्तृत पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया। पूछताछ में आरोपी संजय ग्रायकर ने स्वीकार किया मेरे अधोहस्ताक्षरण से शासकीय राशि का आहरण कर अनुमत्य मदों मे अत्यधिक एवं अनियमित व्यय, बगैर कार्य कराये अनुचित भुगतान, एच.आर. मद से अत्यधिक राशि का आहरण विभिन्न फर्मों व ठेकेदारो को कूटरचना कर अवैध भुगतान करना स्वीकार करने पर घटना का प्रमुख आरोपी संजय कुमार ग्रायकर पिता श्री भरत लाल ग्रायकर, उम्र 44 वर्ष, निवासी रेलवे बंगला, जगरनाथ मंदिर के पास रायगढ़, थाना कोतवाली, जिला रायगढ़ तत्कालीन एस.डी.ओ. जल संसाधन विभाग क्रमांक 02 रामानुजगंज को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिला कराया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना रामानुजगंज से थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी, सउनि अश्वनी सिंह, प्रधान आरक्षक नारायण तिवारी, प्रधान आरक्षक विकास कुजूर, अजेश पाल, जगमोहन तिर्की, कैलाश यादव का महत्तपूर्ण योगदान रहा।

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