03/06/2026
70

🔷 आरोपी के विरुद्ध टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही, आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त डंडा किया गया बरामद।

 सरगुजा – पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों मे शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 17/11/24 कों थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 17/11/24 कों पीड़िता पड़ोस के दुकान मे गयी थी, सामान लेकर निकलते समय पीड़िता का देवर रामधारी मिला, जो आरोपी पीड़िता कों टोनही कहकर परेशान करने की बात बोलते हुए गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मे रखे डंडा से बाये हाथ की कलाई मे मारपीट कर चोट पहुंचाया हैं जिससे खून निकला हैं, प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना लखनपुर मे अपराध क्रमांक 285/24 धारा 296, 351(2), 115(2), बी.एन. एस., एवं छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4, 5 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम रामधारी उम्र 45 वर्ष साकिन कुंवरपुर लखनपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी लखनपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, उप निरीक्षक प्रेम सागर खुटिया, प्रधान आरक्षक विजय मरावी, आरक्षक डॉक्टर सिदार, बन्दे केरकेट्टा, अभिषेक राठौर शामिल रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *