27/05/2026
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शराब के नशे में धुत होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में हंगामा करने तथा डॉक्टर एवं स्टाफ के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वाले शराबी शिक्षक को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे

सरगुजा समय बलरामपुर
धारा-296,351(2),115(2),132,221,324(3) बीएनएस ,लोक सम्पत्ति का नुक़सानी नि.अधि. 1984 की धारा 3,  छ.ग. आब. अधि. 2002 की धारा 36(च)2, छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा सम्पत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधि. 2010 की धारा 4*

*नाम आरोपी – प्रबोध एक्का पिता सैलूस एक्का 40 वर्ष सा. तलासिली सोनक्यारी थाना आस्ता जिला जशपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेहड़ा में शिक्षक हैं*

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी डां.आफताब अंसारी पिता इतेखाब अंसारी उम्र 38 वर्ष सा. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  शंकरगढ़  द्वारा आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 15 /08/2025 के शाम करीब 19:30 बजे आरोपी प्रबोध एक्का के द्वारा शराब के नशे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में आकर डॉक्टर एवं स्टाफ को गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए शासकीय सेवकों (डॉ. एवं अन्य स्टाफ) से मारपीट एवं शासकीय संपत्ति को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचा एवं शासकीय सेवको को भयभीत करते हुए शासकीय कार्य बाधा उत्पन्न की गई है।

प्रार्थी कि रिपोर्ट पर आरोपी शिक्षक प्रबोध एक्का के विरुद्ध थाना शंकरगढ़ में  अपराध क्रमांक 109/2025 धारा-296, 351(2), 115(2), 132, 221, 324(3) बीएनएस, लोक सम्पत्ति का नुक़सानी नि.अधि. 1984 की धारा 3,  छ.ग. आब. अधि. 2002 की धारा 36(च)2, छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा सम्पत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधि. 2010 की धारा 4 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी शिक्षक प्रबोध एक्का के विरुद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।

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