सरगुजा समय अंबिकापुर :- मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 09/04/26 को थाना मणीपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थिया कि नाबालिग लड़की दिनांक 24/01/26 को किराये के रूम से बिना बताये कही चली गयी है, आस पास एवं रिश्तेदारों मे पत्ता तलाश किये लेकिन नहीं मिल रही है, मामले मे प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना मणीपुर मे अपराध क्रमांक 70/26 धारा 137(2) बी. एन. एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।
मामले को संज्ञान मे लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा नाबालिग की दस्तयाबी हेतु पुलिस टीम का गठन कर नाबालिग को बरामद करने के निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका का पत्ता तलाश किया जा रहा था, जो पुलिस टीम को सूचना मिला कि पीड़िता संदेही अजय शंकर तिवारी के साथ जम्मू के विजयपुर मे है।

नाबालिग की दस्तयाबी हेतु पुलिस टीम को जम्मू रवाना किया गया था, जो पुलिस टीम के सतत प्रयास से नाबालिग बालिका को जम्मू के विजयपुर से संदेही अजय शंकर तिवारी के कब्जे से बरामद कर महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ किया गया जो पीड़िता बताई कि आरोपी अजय शंकर तिवारी पीड़िता को बहला फुसला कर जम्मू भगा ले जाकर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है, पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी अजय शंकर तिवारी को पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम अजय शंकर तिवारी आत्मज स्व भागवत तिवारी उम्र 26 वर्ष साकिन डोरला थाना बलौदा जिला जांजगीर चापा का होंना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण मे धारा 64(2)(ड़) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणीपुर उप निरीक्षक सी पी तिवारी, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय महिला प्रधान आरक्षक अंजू एक्का, आरक्षक सत्येंद्र दुबे, राजेंद्र लकड़ा, अनिल सिंह, निरंजन बड़ा, रामकेश्वर सक्रिय रहे।

