30/05/2026
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सरगुजा समय अंबिकापुर – बलरामपुर

नाम आरोपी – 01 सुर्यप्रताप सिंह आ० आनंद कुमार जाति खैरवार उम्र 23 वर्ष निवासी दामोदरपुर थाना शंकरगढ जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ०ग०)

02 संतोष कुजूर आ० अगनू राम जाति उरांव उम्र 27 वर्ष निवासी दामोदरपुर थाना शंकरगढ जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ०ग०)

मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.11.2025 को प्रार्थी प्रमीठ कुमार एक्का आ० तपेश्वर प्रसाद उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खटवा ब्रदर थाना पस्ता का थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि यह दिनांक 30.11.2025 को दोपहर 02.00 बजे वन खंण्ड कक्ष क्रमांक 2758 में शासकीय कार्य बाघ गणना ट्रांजिट लाईन तैयार किया जा रहा था उसी दौरान 03 अज्ञात व्यक्तियो के द्वारा जंगल के अंदर शराब सेवन कर रहे थे।

जिसे देखकर आवेदक द्वारा अन्यत्र स्थान पर जाकर पीने हेतु समझाईस दिया तभी वन प्लस का मोबाईल के स्वामी व अन्य दो अज्ञात व्याक्ति के द्वारा तुम कौन हो कहने वाले कह कर प्रार्थी के साथ झुमाझपटी करते हुये मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये प्रार्थी को पत्थर से मारे जिससे प्रार्थी के सिर व चेहरा में चोट लगा है।

उसके बाद प्रार्थी के वाहन क० सीजी 15 सीटी 0384 को पत्थर से मारकर सीसी को फोड दिये जिससे करीब 30-40 हजार रूपये का नुकसान हुआ है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियो के विरूद्ध थाना राजपुर में अपराध क्र0 265/2025 धारा 296, 351(2), 115(2), 121(1), 132, 221, 324(4), 3(5) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना सायबर सेल की मदद से आरोपियो के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आरोपी सुर्यप्रताप सिंह तथा आरोपी संतोष कुजूर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जो जुर्म घटित स्वीकार किये आरोपियो के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबुत पाये जाने से आरोपियो को दिनांक 03.12.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।



उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक भारद्वाज सिंह, उप निरी० सुबल सिंह, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र ध्रुव, पवन सिंह आरक्षक सुरज सिंह एवं थाना के अन्य स्टाफ भी सक्रिय रहे।

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