सरगुजा समय अंबिकापुर :-
:- हत्या पश्चात आरोपी द्वारा अपने डेढ़साला के साथ मिलकर शव को डबरी मे फेक देना, एवं आरोपी के माता पिता द्वारा घर मे गिरे खून को साफ कर गोबर से लिपाई कर साक्ष्य विलोपित कर कारित की गई थी घटना।
:- आरोपियों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त डंडा, टांगी, मोटरसायकल एवं घटना के दौरान पहना गया कपड़ा किया गया जप्त, घटनास्थल से जुट बोरा खून लगा हुआ, मोबाइल एवं गमछा किया गया जप्त।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाँक 16/03/26 को प्राथी मनोज कुमार साकिन हनुमानगढ़ थाना उदयपुर द्वारा दिनांक 16/03/26 को थाना उदयपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनाँक 15/03/26 को प्रार्थी का छोटा भाई शीतल अपने साथी टेकराम के साथ मोटर सायकल से शाम करीब 04 बजे ग्राम हनुमानगढ़ से पोतका निवासी दिनेश कुमार के घर में शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था, कि दिनांक 16/03/26 को सूचक मनोज कुमार को मोबाईल फोन के माध्यम से सूचना मिला कि प्रार्थी के छोटे भाई शीतल कुमार को ग्राम पोतका में प्रमोद के घर में प्रमोद के द्वारा मारपीट कर पोतका पुलिया के पास डबरी के पानी में फेंक दिया है, तब प्रार्थी डबरी में जाकर देखा तो मृतक शीतल को मारपीट करने से सिर में गंभीर चोट आया था और मृतक शीतल कुमार का शव डबरी के पानी में पड़ा हुआ था।
और डबरी के बगल में जुट बोरा खून लगा हुआ मोबाईल और गमछा पड़ा हुआ था, प्रमोद द्वारा ही प्रार्थी के भाई शीतल कुमार को मारपीट कर डबरी में फेंक दिया गया है। मामले मे प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना उदयपुर मे अपराध क्रमांक 50/26 धारा 103(1),238(ए), 3(5) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले को संज्ञान मे लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा थाना उदयपुर पुलिस टीम को मामले मे त्वरित कार्यवाही कर प्रकरण मे शामिल आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम के थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर डबरी के बगल से जुट बोरा खून लगा हुआ मोबाईल एवं गमछा जप्त कर गवाहो का कथन लेख किया गया, एवं मृतक के शव का पंचनामा पश्चात् पोस्टमार्टम कराया गया, पीएम रिपोर्ट में डाक्टर साहब के द्वारा मृतक की मृत्यु सिर मे चोट लगने के कारण होना एवं हत्यात्मक प्रवृति का होना लेख किया गया है, प्रकरण के आरोपी प्रमोद सिंह को हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम (01) प्रमोद सिंह आत्मज बहादुर उम्र 20 वर्ष साकिन पोतका थाना उदयपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर बताया कि घटना दिनांक को आरोपी प्रमोद सिंह एवं शीतल कुमार के बीच आपसी विवाद होने पर आरोपी प्रमोद सिंह द्वारा शीतल कुमार को डण्डा एवं टागी के पासा से सर में गंभीर चोट करीत कर हत्या कारित किया गया है एवं हत्या उपरांत आरोपी प्रमोद अपने डेढ़साला राजेश कुमार के साथ मिलकर मृतक शीतल कुमार के शव को डबरी में फेंक देना तथा आरोपी प्रमोद सिंह के पिता बहादुर तथा मां पवारों के द्वारा घर में गिरे खुन को साफ करना एवं खून गिरे स्थान को गोबर से लिपाई कर देना बताया गया है।

प्रकरण में शामिल आरोपी राजेश कुमार, बहादुर एवं पवारों को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (02) राजेश कुमार आत्मज शिवप्रसाद उर्फ गोपी उम्र 20 वर्ष साकिन केवरा बैगापारा थाना लखनपुर (03) बहादुर आत्मज तेजु राम उम्र 42 वर्ष साकिन पोतका जमतीपारा थाना उदयपुर (04) पवारों पति बहादुर उम्र 40 वर्ष साकिन पोतका जमतीपारा थाना उदयपुर का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डण्डा, टांगी, मोटर सायकल एवं घटना के समय पहने कपडे जप्त किया गया है। आरोपियो के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, प्रधान आरक्षक संजय नागेश, राजेश चतुर्वेदी, आरक्षक रविन्द्र साहू, सूरजबली, देवेंद्र सिंह सक्रिय रहे।

