12/05/2026
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सरगुजा समय बलरामपुर :-

थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) अपराध कमांक 39/2025 धारा 316(5), 318(4), 61 (2) बीएनएस, 3,7 ई.सी. एक्ट



प्रार्थी निखिलेश टेम्भुरने, खाद्य निरीक्षक थाना रघुनाथनगर में उपस्थित होकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं निखिलेश टेम्भुरने दिनांक 07/04/2025 से अनुभाग वाड्रफनगर क्षेत्र में खाद्य निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, आज दिनांक को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वाड्रफनगर जिला बलरामपुर के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान बेबदी की संचालन एजेंसी ग्राम पंचायत बेबदी के द्वारा खाद्यान वितरण में अनियमितता बरतने के संबंध में प्रथम सूचना दर्ज कराने हेतु निर्देशित किये जाने पर थाना रघुनाथनगर आकर आवेदन पत्र मय जांच संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ कार्यवाही की जावे। प्रार्थी निखिलेश टेम्भुरने, खाद्य निरीक्षक, अनुभाग वाड्रफनगर की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध घटित करना परिलक्षित होने पर थाना रघुनाथनगर में अपराध कमांक 39/2025 धारा 316(5), 318(4), 61 (2) बीएनएस, 3,7 ई.सी. एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान बेबदी में खाद्यान्न वितरण अनियमितता के संबंध में मौके पर जाकर ग्रामीणों की उपस्थिति में जांच/विवेचना किया गया, जांच के दौरान उपस्थित हितग्राहियों, सहायक विक्रेता का कथन अंकित किया गया तथा ग्रामीणों से पूछताछ कर पंचनामा तैयार किया गया।

जांच दौरान मौके पर उपस्थित हितग्राहियों का कथन लेख किया गया जिनके व्दारा बताया गया कि इन्हें माह मार्च 2025 का चावल नहीं दिया गया है, जबकि ई-पास मशीन में उनका अंगूठा लगवा लिया गया है। शासकीय उचित मूल्य दुकान बेबदी के सहायक विक्रेता व्दारा अपने कथन में स्वीकार किया गया कि दुकान का संचालन ग्राम पंचायत बेबदी के माध्यम से किया जा रहा है, मेरे व्दारा माह मार्च 2025 में 144 हितग्राहियों को ई-पास मशीन में खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है, मेरे व्दारा विगत तीन वर्ष में कन्हैया लाल को 22 क्विंटल चावल

दुकान में तौलाई करने के एवज में दिया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बेबदी के पूर्व सरपंच पति द्वारा अपने कथन में स्वीकार किया गया कि उचित मूल्य दुकान का संचालन ग्राम पंचायत बेलादी के माध्यम से किया जा रहा है, तथा खाद्यान्न वितरण का कार्य सहायक विक्रेता संतोष कुमार व्दारा किया जाता है, विक्रेता व्दारा मार्च 2025 के लगभग 144 हितग्राहियों को ई-पास मशीन में अंगूठा लगाकर खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। पूछताछ में पूर्व सरपंच के पति जीतलाल व्दारा बताया गया कि उनके व्दारा समय-समय पर ग्राम के सामाजिक कार्यक्रमों में भी बिना राशन कार्ड के चावल दिया गया है।

जांच के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान के स्टाक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, ई-पास मशीन के ऑनलाईन रिकार्ड एवं छ०ग० सिविल सन्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डी०ओ० एवं टी०सी० के अवलोकन पर शा०उ०मू० दुकान बेबदी में मार्च माह में छ०म० सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डी०ओ० के अनुसार से उक्त दुकान में 79.70 क्विंटल चावल, 1.77 क्विंटल शक्कर, 9.16 क्विंटल चना एवं 4.14 क्विंटल नमक प्रदाय किया गया है। जिसमें उक्त दुकान के विक्रेता के व्दारा 229 हितग्राहियों का खाद्यान्न जिसमें 76.95 क्विंटल चावल, 4.56 क्विंटल नमक एवं 2.29 क्विंटल शक्कर का वितरण ई-पास मशीन के ऑनलाईन रिपोर्ट के अनुसार किया गया है। शा०3० मू० दुकान बेबदी स्टाक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर से अवलोकन करने पर 144 हितग्राहियों का खाद्यान ई-मशीन में अंगुठा लगाया गया, जिसमें खाद्यान का वितरण हितग्राहियों को नहीं किया गया। जिसमें लगभग 44 क्विंटल चावल का वितरण नहीं किया गया जिसकी अनुमानित राशि 1,76,000/ चावल की राशि है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट पाया गया कि, शा०उ०मू० दुकान बेबदी में माह मार्च 2025 में 144 हितग्राहियों को ई-पास मशीन मे अंगूठा लगाकर खाद्यान वितरण नहीं किया गया है। विवेचना दौरान खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतना पाए जाने पर पूर्व में दिनांक 15/04/2025 को प्रकरण के 02 अरोपी सहायक विक्रेता संतोष कुमार पण्डो, पिता जवाहरलाल पण्डो, उम्र 27 वर्ष, एवं तौलक कन्हैया लाल, पिता जोखन राम पण्डो, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत बेबदी, चौकी बलंगी, थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

विवेचना दौरान दिनांक 16/04/2025 को प्रकरण के दो अन्य आरोपियों 1. जीतलाल पण्डो पिता स्व. बेसाहू पण्डो, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत बेबदी, चौकी बलंगी, थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

2. जागमती पण्डो पति जीतलाल पण्डो, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत बेबदी, पुलिस चौकी बलंगी, थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए आरोपीगण को मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।

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