25/05/2026
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सरगुजा समय अंबिकापुर :- 

:- अनावेदक अपराध घटित करने के पश्चात /जमानत मे छूटने के पश्चात भी लगातार नशीले पदार्थो के खरीद/बिक्री तस्करी जैसे अवैध कार्यों मे रहता था शामिल।

:- अनावेदक के विरुद्ध पूर्व मे नकबजनी, आर्म्स एक्ट, मारपीट, धोखाधड़ी एवं एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध होने पर निगरानी बदमाश की सूची मे किया गया था दर्ज।

जिले मे अवैध नशीले पदार्थो की खरीद बिक्री एवं तस्करी पर प्रभावी रोकथाम किये जाने हेतु डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा अवैध मादक पदार्थो की खरीद बिक्री एवं तस्करी में संलिप्त ऐसे आदतन अपराधी जो लगातार सक्रिय होकर अवैध नशीले/मादक पदार्थों को आम लोगों को उपलब्ध कराते हुए युवाओं को नशे की ओर अग्रसर कर रहे हैं, ऐसे आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध PIT NDPS Act. 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत डिटेंशन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिशा निर्देश दिए गये थे।

इसी क्रम मे थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा छेत्र अंतर्गत ऐसे आदतन अपराधी जो निरंतर अवैध नशीले पदार्थो के कारोबार मे संलिप्त रहते हैं जिनका शहर मे स्वच्छंद रहकर अनैतिक गतिविधियों मे शामिल रहना समाज के लिए अहितकर है, ऐसे अनावेदक के विरुद्ध PIT NDPS Act. 1988 की धारा 3 (1) के अंतर्गत डिटेंशन की कार्यवाही कर इस्तगासा/प्रतिवेदन तैयार कर सक्षम प्राधिकारी संभागायुक्त सरगुजा संभाग को प्रकरण प्रस्तुत किए गए, उपरोक्त प्रकरण मे संभागायुक्त सरगुजा संभाग द्वारा विचारण उपरांत स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 10 के तहत कार्यवाहीं करते हुए थाना गांधीनगर जिला सरगुजा अंतर्गत (01) प्रदीप गाईन उर्फ़ मदन गाईन आत्मज स्व. पुण्य चरण गाईन उम्र 47 वर्ष साकिन सुभाषनगर होली क्रॉस के पीछे थाना गांधीनगर अम्बिकापुर को 03 माह के लिए जेल हिरासत में निरुद्ध करने हेतु आदेशित किया गया, अनावेदक को सक्षम प्राधिकारी के आदेश पश्चात अभिरक्षा मे भेजा गया है।

कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, आरक्षक घनश्याम देवांगन सक्रिय रहे।

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