27/05/2026
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सरगुजा समय बलरामपुर

*अप क्रमांक 04/2025 धारा-छ.ग. कृषक पशु परि. अधि. 2004 की धारा 4,6,10, पशु क्रूरता निवा. अधि. 1980 की धारा 11 (1) घ*

*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अजीत कुमार यादव पिता स्व. भुनेश्वर यादव, उम्र 29 साल, साकिन नवाडीहकला, थाना कुसमी, जिला बलरामपुर द्वारा दिनांक 09.01.2025 को थाना शंकरगढ़ पहुंच कर  एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अकलेश यादव, महेश यादव, सुनील यादव, सभी निवासी परसवार, थाना भण्डरिया,  झारखण्ड के द्वारा 25 रास भैंस-भैंसा एवं भैंस के बच्चे को क्रूरता पूर्वक हांकते, मारते, पीटते पोड़ीकला जिरगिम के रास्ते से झारखण्ड बुचड़खाना कटिंग हेतु ले जा रहे हैं। प्रार्थी  कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया,  विवेचना दौरान प्रार्थी के बताए स्थान से कुल 16 रास भैंस, 01 रास भैंसा, 04 रास पड़िया, 04 रास भैंस का बच्चा कुल 25 रास मवेशी को दिनांक 10.01.2025 को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। 

आरोपियों के द्वारा सदर धारा छ. ग कृषक पशु परि.निवा.अधि. 2004 की धारा 4,6,10 एवं पशु कु. निवा. अधि. 1960 की धारा-11 (1) घ  का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगण अकलेश यादव पिता इन्द्रदेव यादव उम्र 25 साल साकिन परसवार थाना भण्डरिया जिला (झारखण्ड), महेश यादव पिता इन्द्रदेव यादव उम्र 28 साल साकिन परसवार थाना भण्डरिया जिला गढ़वा (झारखण्ड), सुनील यादव पिता चन्द्रदेव यादव उम्र 24 साल साकिन परसवार थाना भण्डरिया जिला गढ़वा (झारखण्ड) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।*

*उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी जितेन्द्र सोनी, सउनि रफैल तिर्की, प्र. आर. श्रीदाम थानदार, आर. अजय बहादुर यादव, विजय सिंह, राजू राम, धनेश्वर टोप्पो, डीएसएफ उमेश यादव सक्रिय रहे।*

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