30/10/2026
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सरगुजा समय अंबिकापुर / सूरजपुर: अवैध शराब के परिवहन, भंडारण एवं विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत संभागीय आबकारी उड़नदस्ता संभाग सरगुजा की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने सूरजपुर जिले के ग्राम गेतरा में दबिश देकर 22 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब और मध्य प्रदेश की विदेशी शराब जब्त की है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि उसका एक अन्य साथी फरार होने में सफल रहा।


गश्त के दौरान मिली थी सटीक सूचना:- प्राप्त जानकारी के अनुसार, आबकारी आयुक्त द्वारा अवैध शराब पर प्रभावी अंकुश लगाने के दिए गए सख्त दिशा-निर्देशों के तहत संभागीय आबकारी उड़नदस्ता संभाग सरगुजा की टीम सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में सूरजपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान टीम जैसे ही सूरजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गेतरा पहुंची, मुखबिर से पुख्ता सूचना प्राप्त हुई कि स्थानीय निवासी सुरेश पोर्ते अपने मकान में भारी मात्रा में महुआ शराब बनाकर अवैध बिक्री का काम कर रहा है।


घर की तलाशी में निकली ‘गोवा व्हिस्की’ और महुआ शराब
मुखबिर की सूचना को अत्यंत विश्वसनीय मानते हुए उड़नदस्ता टीम ने बिना समय गंवाए ग्राम गेतरा में संदेही सुरेश पोर्ते के घर की घेराबंदी कर दबिश दी। दबिश के दौरान सुरेश पोर्ते मौके पर घर में ही मौजूद मिला। गवाहों के समक्ष मकान की विधिवत सघन तलाशी ली गई, जिसमें 39 पाव मध्य प्रदेश राज्य की ‘गोवा व्हिस्की’ तथा 15 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद की गई। टीम ने कुल 22 लीटर अवैध महुआ व विदेशी शराब को जब्त कर कब्जे में लिया।


मेमोरेंडम में पड़ोसी का नाम कबूला, दूसरा आरोपी फरार:- हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी सुरेश पोर्ते ने मेमोरेंडम बयान में स्वीकार किया कि जब्त 15 लीटर महुआ शराब उसकी अपनी है, जिसे वह बनाकर बेचता था। वहीं बरामद 39 पाव मध्य प्रदेश की गोवा व्हिस्की उसके पड़ोसी प्रताप पोर्ते (पिता चंद्रशेखर पोर्ते) की है, जिसने बिक्री के उद्देश्य से उसके घर में लाकर छिपाकर रखी थी। सूचना के आधार पर उड़नदस्ता टीम ने तत्काल प्रताप पोर्ते के निवास पर भी दबिश दी, किंतु वह पहले ही मौके से फरार हो चुका था। आबकारी टीम फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है।


आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज, भेजा गया जेल:- आरोपी सुरेश पोर्ते का यह कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2), 36 एवं 59(1) के तहत गैर-जमानती अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक विधिक औपचारिकताओं के पश्चात आरोपी को माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया गया, जहां से विद्वान न्यायाधीश के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।


कार्रवाई में शामिल टीम:- उक्त प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता द्वारा संपादित की गई। कार्रवाई के दौरान हमराह स्टाफ में आबकारी आरक्षक अशोक सोनी एवं श्याम सुंदर सिंह ने सराहनीय व मुस्तैद भूमिका निभाई।

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