सरगुजा समय अंबिकापुर :-
⏩सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस टीम द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने एवं अन्य मामले में नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामलों में कड़ी कार्यवाही करते हुए मामलो कों माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसमे कुल 45,000/- पैंतालीस हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है।
⏩ ड्रिंक एंड ड्राइव (01) – चालक मनोज तिर्की आत्मज तरसीयुस तिर्की उम्र 40 वर्ष निवासी पटपरिया थाना गांधीनगर द्वारा वाहन क्रमांक CG/01/UF/ 0304 कों शराब का सेवन कर नशे की हालत में वाहन चलाया जा रहा था जिससे वाहन चालक कों माननीय न्यायालय द्वारा 10,000/- दस हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया। ड्रिंक एंड ड्राइव (02) चालक दिलीप गुप्ता उर्फ सोनू गुप्ता आत्मज स्व. सुरेन्द्र गुप्ता उम्र 34 वर्ष निवासी -जरहाडीह थाना लुंड्रा द्वारा वाहन क्रमांक CG/ 15/ GP/2003 कों शराब का सेवन कर नशे की हालत में वाहन चलाया जा रहा था जिस पर दोनों प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में वाहन चालक कों 10,000/- दस हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
⏩ अंडरएज ड्राइविंग /अभिभावक दायित्व :- वाहन स्वामी/अभिभावक अरुण सिंह पिता स्व. बी. रामवृक्ष सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी नवागढ़ थाना कोतवाली अंबिकापुर द्वारा वाहन क्रमांक CG/15/EE/6127 कों अपने नाबालिग बच्चे कों वाहन चलाने हेतु दिए जाने पर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में 25,000/- पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
⏩ सरगुजा पुलिस की आम जनता से अपील:- शराब पीकर अथवा किसी भी प्रकार के नशे की हालत में वाहन न चलाएं। एवं अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने न दें, अन्यथा अभिभावकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय केवर्त एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।
