सरगुजा समय अंबिकापुर:-
:- आरोपी द्वारा पीड़िता कों बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर कारित की गई थीं घटना।
मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी दिनांक 15/03/26 को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी कि नाबालिग लड़की दिनांक 14/03/26 को घर से बिना बताये कही चली गयी है,आस पास एवं रिश्तेदारों मे पत्ता तलाश किये लेकिन नहीं मिल रही है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 31/26 धारा 137(2) बी. एन. एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका का पत्ता तलाश किया जा रहा था, जो पुलिस टीम के सतत प्रयास से नाबालिग बालिका को रैरुमाखुर्द धरमजयगढ़ से दस्तयाब कर पूछताछ किया गया जो बताई कि आरोपी सलीम पीड़िता को प्यार करने की बात बोलकर बहला फुसला कर भगा ले जाकर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है, पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी सलीम को पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम सलीम आत्मज दिनेश उम्र 18 वर्ष साकिन चरखापारा रैरुमाखुर्द थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ का होंना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण मे धारा 64(2)(एम),65, 69 बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक नारायण मरावी, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट तिर्की, आरक्षक राजेश खलखो, राकेश एक्का, जोगी बड़ा, भगलू राम, संतोष बरवा, सुभाष सक्रिय रहे।

