31/07/2026
कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई (2)

सरगुजा समय अम्बिकापुर 31 जुलाई 2026/ कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश एवं उपसंचालक कृषि जिला सरगुजा के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा किसानों के हितों की रक्षा और उर्वरकों की पारदर्शी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

इसी क्रम में विकासखंड अम्बिकापुर के ग्राम दरिमा स्थित कृष्णा कृषि सेवा केंद्र में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक (खाद) बेचने की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग एवं प्रशासनिक टीम द्वारा संबंधित विक्रेता के गोदाम में औचक दबिश देकर विस्तृत जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर गोदाम में उपलब्ध कुल 1110 बोरी उर्वरक के विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उक्त 1110 बोरी उर्वरक को आगामी आदेश तक जब्त करते हुए सुपुर्दगी में लिया गया है तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आगामी वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है।

जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने जिले के सभी खाद-बीज विक्रेताओं को कड़ा संदेश दिया है कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई भी विक्रेता किसानों से अधिक मूल्य वसूलते पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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