21/05/2026
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सरगुजा समय अंबिकापुर बलरामपुर :-
आरोपीगण (1) शशिकांत तिवारी पिता कृष्णकांत तिवारी निवासी अम्बिकापुर, (2) सुनील सिंह पिता विश्राम सिंह निवासी ग्राम जतरो थाना बलरामपुर, (3) अरविंद किंडो पिता कलाडियूस किंडो निवासी जतरो थाना बलरामपुर, (4) दीपक शर्मा पिता श्री राम शर्मा निवासी सेमली थाना बलरामपुर

*अपराध क्रमांक 52/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 62, 3(5) BNS*

आरोपीगण द्वारा कूटरचित दस्तावेजो का प्रयोग कर करा लिया गया था रजिस्ट्री घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की भी शीघ्र की जाएगी गिरफ्तारी*

*विवरण – थाना बलरामपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलखडीहा निवासी बोलो सिंह के द्वारा दिनांक 25/04/2025 को थाना बलरामपुर में लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अलखडीहा तहसील बलरामपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 132 को आरोपी कृष्णकांत तिवारी एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा छलपूर्वक बिक्री करवा दिया गया है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच थाना बलरामपुर द्वारा की गयी। जांच पर पाया गया कि प्रार्थी बोलो सिंह से आरोपीगण द्वारा षडयंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर ग्राम अलखडीहा में स्थित निजी हक की 05 डिसमिल भूमि के स्थान पर 32 डिसमिल भूमि की रजिस्ट्री करवा लिया गया।

शिकायत जांच के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना बलरामपुर में दिनांक 05/05/2025 को अपराध क्रमांक 52/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 62, 3(5) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना में आरोपीगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर आरोपीगण (1) शशिकांत तिवारी पिता कृष्णकांत तिवारी निवासी अम्बिकापुर, (2) सुनील सिंह पिता विश्राम सिंह निवासी ग्राम जतरो थाना बलरामपुर, (3) अरविंद किंडो पिता कलाडियूस किंडो निवासी जतरो थाना बलरामपुर, (4) दीपक शर्मा पिता श्री राम शर्मा निवासी सेमली थाना बलरामपुर को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलरामपुर के समक्ष पेश किया गया जहां से आरोपीगण को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।

आरोपीगण के पेश करने घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन एवं रजिस्ट्री से सम्बंधित मूल दस्तावेज जप्त किया गया है।*

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