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बलरामपुर के पूर्व कलेक्टर विजय दयाराम के एवं जिला पंचायत सीईओ रैना जमील के विरुद्ध प्रज्ञा योजना के तहत करोड़ों रुपए की घटिया चाइना एलइडी टीवी खरीदी के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज के न्यायालय में धारा 156(3) दंड प्रकरण संहिता के तहत परिवाद पेश

Feb 17, 2024

सरगुजा समय अंबिकापुर


डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दिनांक 16/2/2024 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय रामानुजगंज में धारा 156(3) दंड प्रकरण संहिता का परिवाद पेश किया गया जिसमें बलरामपुर जिले में प्रज्ञा योजना के तहत करोड़ों रुपए के घटिया चाइना एलइडी टीवी मार्केट रेट से ज्यादा देर तक अधिकारियों से मिली भगत कर स्कूलों में खरीदी करने के संबंध में शिकायत की गई तथा यह भी शिकायत में बताया गया कि शासकीय प्राथमिक पाठशाला स्कूल में प्रज्ञा योजना के तहत बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सभी विकासखंड के ग्राम पंचायत में बगैर निविदा,टेंडर निकाले, ना तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित किए बगैर करोड़ों रुपए का चाइना एलइडी टीवी अपने चेहरे दुकानदार से सेटिंग कर मोटी कमीशन खोरी में आनन फानन में खरीदी की गई 98 सेंटीमीटर 40 इंच का माइक्रोमैक्स चाइना एलइडी का मार्केट में करीबन 22000 रुपए में बेची जा रहे हैं जिसका बिलिंग 31 से 35 हजार रुपए की जा रही है.

एलइडी टीवी खरीदी में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है जबकि पूरे भारत में एक तरफ चाइना सामग्री खरीदी पर बहिष्कार कर रही है और दूसरी ओर बलरामपुर में चाइना एलइडी टीवी खरीदी के मोटी कमीशन बनाया गया है।


  शासन प्रशासन चाहे लाख दावा करें मगर नये  जिला बलरामपुर बनने के बाद यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है शासकीय राशि का खलकर बंदर बांट करने में अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, सचिव लगे हुए हैं, ऐसा ही मामला जिला बलरामपुर के समस्त ब्लॉकों में देखने को मिल रहा है ग्राम पंचायतों में एक मॉडल स्कूल के रूप में चयन कर प्राथमिक पाठशाला स्कूल में छात्र छात्राओं को 98 सेंटीमीटर 40  इंच का एलइडी टीवी लगाकर उसी में मेमोरी डालकर मॉडल ग्रुप में छात्र-छात्राओं को अध्ययन करना है जिससे शिक्षा स्तर पर सुधार हो सके।


  जिला बलरामपुर के समस्त ग्राम पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी कर्मचारीयों के द्वारा टीएल मीटिंग में सरपंच सचिवों को दबाव बनाकर कहा गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक प्राथमिक शाला में एलईडी टेलीविजन लगाना है, एक दुकानदार प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर एलइडी टीवी लगाएगा उसका भुगतान तत्काल कर देगा, हम लोगों का नाम नहीं आना चाहिए ऐसा कह कर प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के ऊपर दबाव  बनाकर घटिया टेलीविजन खरीदी कराया गया है और ज्यादा का बिल बनाकर मोटी कमीशन खाई गई है।


जबकि भंडारण क्रय अधिनियम के तहत 5000 रुपए से अधिक की सामग्री खरीदने के लिए निविदा, इश्तिहार, 3 कोटेशन, ग्राम पंचायत में एक बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित की जाती है उसके बाद जिसका कम दर हो उसे सामग्री का आर्डर दिया जाता है मगर यहां पर ऐसा कोई भी नियम का पालन नहीं किया गया है तथा सभी नियमों को ताख पर रखकर कमीशन खोरी में बलरामपुर जिले के समस्त विकासखंडों में करोड़ों रुपए की चाइना एलइडी टीवी खरीदी कर ली गई है।


   जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत में चाइना एलइडी माइक्रोमैक्स 98 सेंटीमीटर 40 इंच टीवी करोड़ों रुपए की खरीदी कर प्राथमिक पाठशाला के स्कूलों में लगा दी गई, जिसका कोई गारंटी अवधि नहीं है कभी भी खराब हो सकती है, मार्केट में सैमसंग, एलजी, वीडियोकॉन, संसुई, सोनी आदि कंपनी भी है जिसका निविदा क्यों नहीं निकल गई यह चर्चा का विषय  बना हुआ है कि नियम कानून को ताकत पर रखकर शासकीय राशि का खोलकर खेल खेला गया है।


 यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीय पर पूर्व में 14.50 प्रतिशत वेट लग रहा था अब 28% वेट लग रहे हैं, 28% वेट लगने के बाद भी चाइना माइक्रोमैक्स एलईडी 98 सेंटीमीटर 40 इंच का करीब 22000, 80 सेंटीमीटर 32 इंच का करीब करीब 14000 रुपए में बिक रहा है जैसे अधिकारियों द्वारा 31 से 35 हजार रुपए में खरीदी की गई है जिसमें संभाग के द्वारा चार सदस्य समिति का गठन का शिकायत की जांच कराई गई तथा जांच समिति के द्वारा विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 29/9/2020 को उपलब्ध कराया गया।


उक्त जांच रिपोर्ट से शासकीय राशि का दुरुपयोग प्रमाणित है जिसकी वसूली कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को करना था साथ ही साथ शासकीय राशि का फजी तरीके आहरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना पर दर्ज करना था लेकिन कलेक्टर विजय दयानंद एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  रैना जमील के द्वारा उपरोक्त जांच रिपोर्ट को अपने कार्यालय में दबा कर रख दिया गया है और उक्त करोड़ों के घोटाले में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारियों को बचाने का प्रयास कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है जो की एक अपराध की श्रेणी में आता है जिसके संबंध में दिनांक 25/4/2023 को थाना प्रभारी थाना रामानुजगंज को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने जाने हेतु आवेदन किया गया.

जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण दिनांक 20/5/2023 को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया  जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण कलेक्टर विजय दयानंद एवं सीईओ श्रीमती रैना जमील तथा उक्त अपराध में शामिल अन्य जनपद सीईओ तथा ग्राम पंचायत के सचिव के विरुद्ध कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि गबन करने के संबंध में अपराध अंतर्गत धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि के तहत पंजीबद्ध करायें जाने हेतु डी० के० सोनी के द्वारा अपने अधिवक्ता श्री विपिन जायसवाल एवं श्री रूपेश गुप्ता के माध्यम से दिनांक 16/2/2024 को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय रामानुजगंज के न्यायालय में धार 156(3) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज के द्वारा सुनवाई हेतु ग्रहण करते हुए दिनांक 15/3/2024 को पेशी तिथि नियत की गई है।

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