थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी के विरुद्ध की गई अग्रिम वैधानिक कार्यवाही।
आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसायकल, लूटा हुआ 5000/- रुपये नगद एवं 01 नग मोबाइल फ़ोन किया गया बरामद।
पुलिस टीम द्वारा मामले मे जेवर खरीददार आरोपी के विरुद्ध भी की गई कार्यवाही।
सरगुजा :- मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया सविता साकिन सुरबेना थाना करौधा जिला बलरामपुर हाल मुकाम गनयारी थाना बैढ़न जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश दिनांक 23/10/24 कों थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनाँक 22/10/24 कों प्रार्थिया बैढ़न से कुसमी जाने के लिए बस से अम्बिकापुर आई थी, कि बस स्टैण्ड के बाहर रिंग रोड में बस का इंतजार कर रही थी कि दोपहर मे एक व्यक्ति मोटर सायकल से प्रार्थिया के पास आया और पूछा कि कहां जाना हैं तब प्रार्थिया कुसमी जाना बताई, तब उक्त व्यक्ति भी कुसमी जाने की बात बताकर साथ मे चलने की बात बोला तब प्रार्थिया उक्त व्यक्ति के साथ मोटरसायकल में बैठ गई, बाद मे उक्त व्यक्ति रामानुजगंज रोड़ में न जाकर दूसरे रास्ते मे अपना मोटर सायकल को मोडा तब प्रार्थिया बोली कि कहां ले जा रहे हो तब उक्त व्यक्ति शार्टकट रास्ता होना बताया तब प्रार्थिया उसको कुछ नही बोली कुछ दूर ले जाने के बाद वह व्यक्ति मोटर सायकल को जंगल तरफ मोड़ दिया और सही रास्ता होना बताकर ले गया और जंगल अंदर पहुंचकर मोटर सायकल को रोक दिया और प्रार्थिया से उसका पर्स मांगते हुए जबरन ले लिया और पर्स में रखा 5000 रूपये, पहना हुआ सोने का मंगलसुत्र एवं कान का टप एवं टच स्क्रीन मोबाईल किमती लगभग 50000 / रूपये को जबरन लूट लिया है, प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 621/24 धारा 309(4) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के अज्ञात आरोपी तथा लुट की सम्पत्ति का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम द्वारा मुख्य मार्ग एवं आस पास के सीसीटीव्ही फूटेज का अवलोकन करने से संदेही की पहचान की गई पुलिस टीम की सक्रियता से मामले के आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम शिवशंकर पुरी उम्र 45 वर्ष साकिन रामपुर प्रतापपुर जिला सूरजपुर हाल मुकाम बौरीपारा थाना कोतवाली का होना बताया, आरोपी से हिकमतअमली से पुछताछ किये जाने पर बताया कि आरोपी बस स्टैण्ड के पास रिंग रोड से महिला को अपने मोटर सायकल में लिफ्ट देने के बहाने बैठाकर चिखलाडिह जंगल में ले जाकर पर्स में रखा पैसा 5000 / रूपये गले में पहना सोने का मंगल सुत्र, तथा कान का टप एवं मोबाईल को लुट लेना बताया तथा मंगलसुत्र तथा कान के टप को देवीगंज स्थित सुरेश ज्वेलर्स दुकान में 26000 / रूपये में बेचना बताया पैसा को बेटी के ईलाज में खर्च होना तथा मोबाईल एवं 5000 रूपये को अपने किराये के मकान में रखना बताया आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल पैशन प्रो एवं आरोपी के पेश करने पर मोबाईल एवं 5000 रूपये को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया हैं, मामले मे खरीददार आरोपी संचालक सुरेश ज्वेलर्स राकेश सोनी उम्र 30 वर्ष देवीगंज रोड अंबिकापुर के कब्जे से सोने का गला हुआ टुकड़ा जप्त किया गया हैं, आरोपी के विरुद्ध प्रकरण मे धारा 317(2) बी.एन.एस.के तहत कार्यवाही की गई हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक रेशम लाल साहू, आरक्षक उमाशंकर साहू, देवेंद्र कुमार पाठक, मुकेश चौधरी, रविंद्र साहू, अजय मिश्रा सतीश चौहान, सैनिक अनिल साहू साइबर सेल से अशोक यादव रमेश राजवाड़े एवं सीसीटीवी कंट्रोल रूम से प्रधान आरक्षक गणेश कदम शामिल रहे।

