अपराध क्रमांक 118/2026 धारा 296 बी.एन.एस. एवं 3(1)(द)(ध) एससी एसटी एक्ट।
धोखाधड़ी, जाति सूचक गाली-गलौज और एससी/एसटी एक्ट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार।
सरगुजा समय बलरामपुर :- पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. कुसमी के मार्गदर्शन में थाना राजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी, गाली-गलौज व एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राकेश प्रसाद, लकड़ा वन परिक्षेत्र राजपुर बीट गार्ड, निवासी नरसिंहपुर ने दिनांक 14.05.2026 को थाना राजपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 19.01.2023 को आरोपी संतोष सोनी पिता मुनेश्वर सोनी, उम्र 38 वर्ष, निवासी नवकी (सरनापारा), थाना राजपुर ने अजय कुमार तिवारी से क्रय किया हुआ पुराना वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक CG-15-UD-1510 को प्रार्थी को 4,25,000/- रुपये में बेचने का सौदा किया था। इसमें से 2,04,000/- रुपये नगद लेकर शेष 2,21,000/- रुपये के एवज में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया गया।
चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी लगातार प्रार्थी को टालमटोल करता रहा। दिनांक 12.05.2026 को जब प्रार्थी पैसे की मांग करने अपने साथी के साथ नवकी राजपुर मेन रोड स्थित संतोष सोनी के दुकान पहुंचा, तो आरोपी ने प्रार्थी को जाति सूचक गालियां दीं और धमकाते हुए कहा भागो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते”।
प्रकरण में थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 118/2026 धारा 296 बी.एन.एस. एवं 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी घटना के बाद से अपना मोबाइल बंद कर झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर ठिकाना बदलकर फरार चल रहा था।मुखबीर की सूचना पर आरोपी के अम्बिकापुर क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी मिली। 31.07.2026 को रात्रि 20:40 बजे थाना राजपुर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी संतोष सोनी को अम्बिकापुर से गिरफ्तार किया गया।
विवेचना में यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि आरोपी इसी प्रकार सामान देने के बहाने लोगों से रुपये लेकर पूरा सामान नहीं देता और बिना राशि वाले खाते का चेक थमा देता है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी कई लाख रुपये के धोखाधड़ी के प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं तथा माननीय न्यायालय बलरामपुर से वारंट भी जारी है। विवेचना पूर्ण करने हेतु समय की आवश्यकता को देखते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिनांक 14.08.2026 तक का न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।

