16/07/2026
IMG-20260716-WA0479

सरगुजा समय अंबिकापुर :- 

:- अत्यधिक ब्याज दर पर रकम देकर, ब्याज व मुल वापस नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर किया गया था प्रताड़ित।

:- आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल किया गया जप्त।

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कोतवाली अम्बिकापुर के मर्ग क्रमांक 44/2026 धारा 194 बीएनएसएस की जांच किया गया, मर्ग जांच दौरान मृतक के सुसाईड नोट अवलोकन कर मृतक के वारिसान एवं गवाहों का विस्तृत कथन लेख किया गया, वारिसानो के कथन, घटना स्थल निरीक्षण, पीएम रिपोर्ट एवं मृतक संदीप अग्रवाल के मोबाईल नंबर के सम्बन्ध में तकनिकी जानकारी प्राप्त कर मृतक के बैंक खाता ट्राजेक्शन स्टेटमेंट अवलोकन पर पंकज चौधरी से मृतक का कई बार फोन से बात करना व पैसो की लेन देन करना पाया गया है। पंकज चौधरी द्वारा मृतक को अत्यधिक ब्याज दर पर रकम देकर, ब्याज व मुल वापस नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे मृतक परेशान हो गया था। जो बात अपने सुसाईड नोट में लेख किया है एवं मृतक द्वारा जीवित रहते हुए भी अपने पिता एवं पत्नी को बताया था सम्पूर्ण जांच पर पाया गया कि पंकज चौधरी के द्वारा मृतक संदीप अग्रवाल को अत्यधिक ब्याज दर पर रकम देकर, ब्याज व मुल वापस नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस कारन से मृतक संदीप अग्रवाल द्वारा आत्महत्या करना पाया गया है, मामले में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 487/26 धारा 108, 351(3),बी.एन.एस. एवं 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

मामले को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा. पु. से.) द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मामले में आरोपी के विरुद्ध सख़्ती से वैधानिक कार्यवाही किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के विवेचना दौरान आरोपी पंकज चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम पंकज चौधरी आत्मज सकलदीप चौधरी उम्र 50 वर्ष साकिन राजेंद्र वार्ड दर्रीपारा थाना मणीपुर अंबिकापुर जिला सरगुजा का होना बताया, आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ किये जाने पर गोल मोल जवाब देते मेमोरण्डम कथन देने से इंकार करते हुए घटना में प्रयुक्त मोबाइल पेश किया गया है, जिसे पुलिस टीम द्वारा जप्त किया गया है, आरोपी के विरुद्ध धारा सदर का अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

 

सम्पूर्ण कार्यवाही नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर राहुल बंसल (भा. पु. से.) के नेतृत्व के थाना कोतवाली से उप निरीक्षक के के यादव, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक मंटुलाल गुप्ता, शिव राजवाड़े सक्रिय रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *