27/05/2026
1003601770.jpg

सरगुजा समय बलरामपुर :-

थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

अपराध क्रमांक 35/2024,

धारा 420,34 भादवि


प्रकरण के आवेदक अनिल पिता राधे उम्र 40 वर्ष जाति तेली, वीरेन्द्र पिता राधे उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी सरना थाना रघुनाथनगर के द्वारा संगीता पिता राधेश्याम उम्र 34 वर्ष एवं अन्य 04 के विरूद्ध स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को गलत जानकारी देकर एवं सांठ गाँठ करते हुए फर्जी एवं षड़यंत्र पूर्वक विक्रय पत्र निष्पादित करने के सम्बन्ध में श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय को शिकायत किया था जिसकी जांच तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक बाजीलाल सिंह द्वारा की गयी है। प्रकरण मे शिकायत जांच पर अपराध धारा सदर का सबुत पाये जाने पर थाना रघुनाथनगर मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया प्रकरण के फरार आरोपिया संगीता साहू पति ताराचन्द साहू को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर बताई की वर्ष 2003-04 मे यह प्रेम विवाह कर ली थी एवं वर्ष 2005-06 मे इसके पिता राधेश्याम की मृत्यु होने के पश्चात् पैत्रिक भुमि मे हिस्सा पाने के लिये व तहसील वाड्रफनगर मे 2007-08 मे प्रकरण चला जिसमे आरोपिया का नाम सम्मिलित खाता मे दर्ज किया गया वर्ष 2008-09 मे पुनः तहसील मे प्रकरण चलाकर भुमि के बदले 48000 हजार रूप्ये लेकर पैत्रिक भुमि से नाम हटवा ली थी वर्ष 2017-18 मे पैत्रिक भुमि से नाम हटवा का प्रकरण को छुपाकर पुनः सम्मिलित खाता मे नाम दर्ज करा ली एवं 2022-23 मे साठगाठ कर समिलात खाता खसरा क्रमांक 352 रक्बा 0.98 हेक्टेयर भुमि मे से 0.81 हेक्टेयर भूमि को अन्य खातेदार से सहमति के बिना विक्रय कर दी प्रकरण मे आरोपिया के विरूद्ध सदर धारा का अपराध सबुत पाये जाने पर दिनांक 03. 06.2025 को 16:00 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *