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प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना के कार्य में दिया जांच का आदेश मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को भेजा पत्र

Nov 20, 2024

सरगुजा  :- मामला एमएमजीजीपीवाई-एसआरजी-07 के सड़क निर्माण के कार्यों में गड़बड़ी कर शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के कार्य के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एमएमजीजीपीवाई -एसआरजी-07 के सड़क निर्माण कार्य में अधिकारियों एवं ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य करने, कार्य पूर्ण किए बगैर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर संपूर्ण राशि निकालने , शासन की रॉयल्टी की राशि चोरी करने एवं शासकीय राशि का फर्जी दस्तावेज के आधार पर गबन करने के संबंध में डॉक्टर डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दिनांक 19/9/2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष दस्तावेजों सहित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया कि कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग कार्यालय के द्वारा ठेकेदार सुबोध कुमार शुक्ला को मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत वर्क आर्डर क्रमांक 1859 दिनांक 7/1/2021 को पैकेज नंबर MMGCPY-SRG-07
जिसमें 1.प्रधानमंत्री सड़क से झंडा चौक निम्हा तक 2. अटल चौक से कबीर चबूतरा लटोरी तक 3. मेन रोड गांधी चौक से बस्ती गुमगराकला तक 4. मेन रोड से स्कूल बगदररी तक 5. जुगेश्वर घर से जयपाल घर सिरकोटन्गा तक सड़क निर्माण कार्य का वर्क ऑर्डर जिसकी टेंडर राशि 85.88 लख रुपए थी एवं उक्त ठेकेदार सुबोध कुमार शुक्ला को 20.79 % below राशि दर से प्रदान किया गया था जो ऐसे 68.02 लाख रुपए हैं जिसका एग्रीमेंट नंबर 09-MMGCPY/2020-21 दिनांक 7/1/2021 तथा उक्त कार्य को पूर्ण काटने की अवधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित कर 4 महीने की है।
उपरोक्त पांचो कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास विभाग संभाग CGRRDA अंबिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा प्रमाण पत्र क्रमांक 96/SAC/CGRRDA/2021
दिनांक 29/5/2021 को प्रदान की गई है संबंधित ठेकेदार के द्वारा उपरोक्त कार्यो में भारी अनियमितताएं की गई है।
उपरोक्त पैकेज के निर्माण कार्यों में ठेकेदार के द्वारा संबंधित अधिकारीयों को प्रभावित करके उनके साथ सांठगांठ कर फर्जी एमबी बनाकर कार्य का लेख किया गया है तथा स्टीमेट तथा ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कार्य नहीं कराया गया है जो कि मौका स्थल पर देखने से स्पष्ट प्रमाणित है।
संबंधित ठेकेदार के द्वारा उपरोक्त कार्यो का निर्माण गुणवत्ताहीन एवं घटिया स्तर का करते हुए भारी भ्रष्टाचार किया गया है जो की पूर्ण रूप से शासन तथा करोड़ों करदाताओं के टैक्स के पैसों की चोरी को दर्शाता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है।
उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य को संबंधित ठेकेदार के द्वारा पूर्ण रूप से कार्य नहीं कराया गया है जबकि ठेकेदार के द्वारा अधिकारियों से मिली भगत कर उपरोक्त कार्यो की पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर कर अनावेदकगण से उपरोक्त पैकेज के संपूर्ण राशि प्राप्त कर लिया गया है इसके अलावा ठेकेदार एवं अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त कार्य घटिया एवं गुणवत्ताहीन स्तर का होने से उखड़ चुका है जिससे कि यह प्रमाणित है कि संबंधित ठेकेदार के द्वारा इन कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है।
उपरोक्त कार्यो में स्टीमेट के अनुसार दर्शाई गई लंबाई के अनुसार पूर्ण रूप से निर्माण कराया जाना था परंतु संबंधित ठेकेदार के द्वारा उसका भी पालन नहीं किया गया है और स्टीमेट के अनुसार दर्शाई गई सड़क की लंबाई का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं कराया गया और उसका भी भुगतान प्राप्त कर लिया गया है जो कि यह प्रमाणित करता है कि ठेकेदार एवं अधिकारियों के द्वारा आपसी मिली भगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि का गबन कर भ्रष्टाचार किया गया है इसलिए संबंधित ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में प्रथम सूचना पत्र कराए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
उपरोक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात ठेकेदारों के द्वारा खनिज विभाग से खनिज चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है परंतु ठेकेदार एवं अधिकारियों से मिली भगत कर
फर्जी चुकता प्रमाण पत्र बलरामपुर खनिज विभाग से मिली भगत कर कार्यपालन अभियंता के छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंबिकापुर के द्वारा प्राप्त किया गया है जिसकी विधिवत जांच करने की भी मांग की गई है जिससे कि करोड़ों रुपए की रॉयल्टी प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के कार्य के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एमएमजीजीपीवाई- एसआरजी-07 के सड़क निर्माण कार्यों में अधिकारियों ठेकेदार के द्वारा
गुणवत्ताहीन कार्य करने, कार्य पूर्ण किए बगैर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर संपूर्ण राशि निकालने, शासन के रॉयल्टी की राशि चोरी करने के एवं शासकीय राशि का फर्जी दस्तावेज के आधार पर गबन करने के संबंध में डॉक्टर डीके सोनी अधिवक्ता के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज प्राप्त कर उक्त दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की गई थी जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक पीएमओपीजी/डी/ 2024/ 0204131 दिनांक 30/9/2024 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेजते हुए संबंधित शिकायत की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है अब देखना यह है कि उक्त मामले में छत्तीसगढ़ सरकार कितनी गंभीरता से जांच कर रही है।

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