सरगुजा समय अंबिकापुर :-
:- यातायात शाखा द्वारा मामले मे वाहन चालको के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- मोटरसायकल चालकों एवं पीकप चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
⏩ सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग मोटरसायकल चालक क्रमांक सीजी/15/डी डी 6806 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम राहुल आत्मज बिनोद उम्र 26 वर्ष साकिन मुक्तिपारा अंबिकापुरका होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, कार चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, दूसरे प्रकरण मे यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी /29/ए एच/6470 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम विफल आत्मज कुमार साय उम्र 25 वर्ष साकिन करसू सूरजपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, तीसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी /15/ई डी /0671 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम उदय मानिकपुरी आत्मज मुरारी मानिकपुरी उम्र 24 वर्ष साकिन प्रतापपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। चौथे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी /15/ई डी /3269 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम प्रितेश एक्का आत्मज राजेंद्र एक्का उम्र 25 वर्ष साकिन अंबिकापुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। पाचवे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान पीकप वाहन क्रमांक जे एच /03/ए वाई /0816 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम देवव्रत मण्डल आत्मज विष्णु मण्डल उम्र 30 वर्ष साकिन रामचंद्रपुर बलरामपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, पीकप चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया।
04 मोटरसायकल चालको एवं 01 पीकप वाहन चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण मे वाहन चालको को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 50000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।
