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जंगल में शिकार करने के दौरान भरमार बन्दूख से पीठ में गोली लगने से एक व्यक्ति की हुई मृत्यु, 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

Apr 27, 2025

सरगुजा समय अंबिकापुर :-

आरोपियों से 04 नग भरमार बन्दूख भी किया गया बरामद


चौकी डिण्डो, थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

अपराध क्रमांक 23/2025 धारा 105 बी.एन.एस. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

1. राजेन्द्र पण्डो पिता स्व. दशू पण्डो, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बेलसर, चौकी डिण्डो,

2. शंकर पण्डो पिता शिवनारायण पण्डो, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम बेलसर, डिण्डो,

3. रामलखन पण्डो पिता रामअवतार पण्डो, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम बेलसर, डिण्डो,

4. विन्ध्याचल पिता रामराज कोड़ाकू, उम्र 25 वर्ष, निवासी, ग्राम बेलसर, डिण्डो, त्रिकुण्डा,

5. टेम्पू उर्फ रामनरेश पण्डो पिता ईश्वर, उम्र 35 वर्ष, निवासी गाजर, थाना रामचन्द्रपुर, सभी जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

6. सेहराब अंसारी पिता रूस्तम अली, उम्र 45 वर्ष, निवासी दुधवल, थाना रंका, जिला गढवा, झारखण्ड

विवरण

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मगर साय, निवासी बेलसर, चौकी डिण्डो, थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर द्वारा चौकी डिण्डो में उपस्थित होकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि, उसका पुत्र मुकेश गोड़ एवं राजेन्द्र पण्डो जंगली सुअर व कोटरी मारने के लिये भरमार बंदूख लेकर पुरानपानी जंगल की तरफ गए थे, जहां राजेन्द्र पण्डो के द्वारा भरमार बंदूख से कोटरी को मारते समय मुकेश के पीठ में गोली लगने से उसके पुत्र मुकेश की मृत्यु हो गई है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी डिण्डो में अपराध कमांक 23/2025 धारा 105 बी.एन.एस. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। चौकी प्रभारी डिण्डो के द्वारा मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर  वैभव बैंकर (भा.पु.से.) को घटना के बारे में अवगत कराया गया।

घटना की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा एसडीओपी रामानुजगंज के नेतृत्व में चौकी प्रभारी डिण्डो, थाना प्रभारी त्रिकुण्डा, थाना प्रभारी रामचन्द्रपुर एवं सायबर सेल बलरामपुर की एक संयुक्त पुलिस टीम का गठन कर प्रकरण के आरोपियो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु खाना किया गया।

पुलिस टीम द्वारा संदेहियों को हिरासत में लेकर उनसे विधिवत पूछताछ की गई। पूछताछ पर आरोपी राजेन्द्र पण्डो अपने कथन में बताया कि मृतक मुकेश गोड़, रामलखन पण्डो, शंकर पण्डो, विध्यांचल कोडाकू तथा वह स्वयं सहित सभी भरमार बन्दूख लेकर पुरानपानी जंगल में शिकार करने गए थे, मुकेश गोड़ के पास बन्दूख नहीं होने से मुकेश शंकर पण्डो के बन्दूख को पकड़ा था तथा मृतक मुकेश और राजेन्द्र एक स्थान में नाला के उपर तरफ से तथा नाला के नीचे कुछ दूर में रामलखन पण्डो एवं नाला के आगे नीचे तरफ में तथा शंकर पण्डो बिना बन्दुक के तथा विध्यांचल कोडाकू भी था

दोपहर के करीब 2:00 बजे कोटरी आने की आहट सुन/देखकर उसके उपर राजेन्द्र पण्डो के द्वारा जैसे ही फायर किया गया उसी समय राजेन्द्र पण्डो के पास में ही नाला के उपरी कगार में खड़ा मुकेश गोड़ खसकते हुये पास में सामने आ जाने से उसके पीठ में गोली लग गया और वहीं गिर गया और खून से लथपथ हो गया, यह देखकर सभी वहां से भाग गये, राजेन्द्र पण्डो खुद के बंदूख को मृतक मुकेश के पास छोड़ दिया और शंकर वाला बंदूख जिसे मुकेश पकड़ा था उसको लेकर वहाँ से भाग गया।

राजेन्द्र पण्डो बंदूख छिपाने के बाद गांव घर में जाकर सबको घटना के बारे में बताया, भरमार बन्दूख को करीब 02 वर्ष पुर्व 5000 रूपये में टेम्पू पण्डों उर्फ रामनरेश, निवासी गाजर से खरीदना बताया।


विवेचना दौरान रामलखन पंडो, शंकर पंडो और विध्यांचल कोडाकू को हिरासत में लेकर पुछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया। जिनके द्वारा राजेन्द्र पंडो के कथन की पुष्टि करते हुये अपना बयान दर्ज कराया गया। शंकर पण्डो एवं रामलखन पण्डो द्वारा बाप दादा के समय का बंदूक होना बताये तथा विंध्याचल कोड़ाकू द्वारा टेम्पो पण्डो उर्फ रामनरेश निवासी गाजर से करीब दो वर्ष पूर्व 5000 रूपये में खरीदना बताया।

घटनास्थल से बरामद भरमार बंदूक जो राजेन्द्र पण्डो का था उसे जप्त किया गया है तथा राजेन्द्र पण्डो, रामलखन पण्डो, विंध्याचल कोड़कू से भरमार बंदूक (लोडेड) को सुरक्षा की दृष्टि से निष्क्रिय कर जप्ती किया गया है। आरोपियों के कथन अनुसार टेम्पू पण्डो उर्फ रामनरेश, निवासी गाजर, थाना रामचन्द्रपुर को तलब कर पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी राजेन्द्र व विन्धयाचल को भरमार बंदूक सोहराब अंसारी पिता रूस्तम अली, उम्र 45 वर्ष, साकिन दुधवल, थाना रंका, जिला गढवा, झारखण्ड से खरीद कर लाकर 5000-5000 रूपये बेचना स्वीकार किया गया, विवेचना दौरान दुधवल निवासी सोहराब अंसारी को तलब कर पूछताछ करने पर अपने घर मे रखे दो नग भरमार बंदूक को बेचना स्वीकार किया गया है।

आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपियों को दिनांक 26/04/2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी सोहराब अंसारी के विरूद्ध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 27/04/2025 को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।

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