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शॉपिंग मॉल मे कमरा देने के नाम पर 12 लाख 35 हजार रुपये की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

Mar 24, 2025

सरगुजा समय अंबिकापुर :-

🔷 *शॉपिंग मॉल मे कमरा देने के नाम पर 12 लाख 35 हजार रुपये की ठगी कारित करने के मामले मे सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार*।
🔷 *थाना मणिपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही*।
🔷 *आरोपी के कब्जे से ठगी की रकम से ख़रीदा गया सियाज कार एवं 01 नग मोबाइल एवं घटना मे प्रयुक्त 02 नग मोबाइल कुल किमती मशरुका लगभग 12 लाख रुपये किया गया जप्त*।


⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अशोक गुप्ता साकिन नमनाकला रिंग रोड अम्बिकापुर थाना गांधीनगर द्वारा दिनांक 06/12/24 को थाना मणिपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि रासपाल सिंह बागड़िया निवासी ग्रीन गार्डन कालोनी शुभम बिहार मंगला बिलासपुर वर्ष 2022 में रिंग रोड में स्थित प्रार्थी के लक्ष्मी होटल में आ कर रुका था।

जो काफी दिनों तक प्रार्थी के होटल में रूकने के दौरान दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हो जाने से आरोपी रासपाल सिंह बागड़िया के द्वारा प्रार्थी अशोक गुप्ता को अम्बिकापुर देवीगंज रोड में जमीन का एग्रीमेन्ट कागज और साईड का नक्शा दिखा कर अम्बिकापुर में एक शॉपिंग मॉल बनवाने की जानकारी दिया जिसमें 02 कमरा प्रार्थी कों भी दे  देने की बात बोला, वर्तमान में आरोपी को कुछ रूपये की आवश्यकता होने से एडवांस बतौर कुछ रूपये मांग किये जाने पर प्रार्थी अशोक गुप्ता के द्वारा तीन किस्तों में कुल 1435000/- रूपये दिया गया।

गारंटी के रूप में आईडीएफसी बैंक का चेक दिया गया था, किन्तु रिपोर्ट दिनांक तक प्रार्थी को 02 लाख रूपये ही वापस किया है। तथा शेष रकम 1235000/- रूपये वापस नहीं दे रहा है तथा आरोपी रासपाल सिंह बागड़िया का मोबाईल भी बंद बता रहा है। रासपाल सिंह बागड़िया के द्वारा धोखाधड़ी कर देवीगंज रोड में मॉल बनाने के नाम पर तथा उसमें दो कमरा दिलाने के नाम पर प्रार्थी से धोखाधड़ी कर 1235000/- रूपये की ठगी कर लिया हैं, मामले मे प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना मणीपुर मे अपराध क्रमांक 370/24 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

⏩ दौरान विवेचना आरोपी रासपाल सिंह बागडिया को धारा 35(3) बी.एन.एस.एस.का नोटिस जारी कर विवेचना में सहयोग करने हेतु उपस्थित होने हेतु नोटिस तामिल कराया गया। नोटिस तामिली उपरान्त भी आरोपी के द्वारा विवेचना में सहयोग न करते उपस्थित नहीं होने पर आरोपी को हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा होना नाम *रासपाल सिंह बागडिया आत्मज सुरता सिंह बाग़ड़िया उम्र 50 वर्ष निवासी ग्रीन गार्डन कालोनी शुभम बिहार मंगला बिलासपुर* का होना बताया आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ  करने पर प्रार्थी से 1235000/- की ठगी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया।

आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग मोबाईल एवं ठगी किये गये पैसों से मारूती सुजूकी कंपनी का सियाज कार क्रमांक सीजी/27/एम/2597 एवं 01 नग मोबाईल कुल किमती मशरुका लगभग 12 लाख रुपये जप्त किया गया हैं, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से मामले मे आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

⏩ संपूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणिपुर उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक शौकी लाल राज, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, उमाशंकर साहू, कुश सोनी ,सुरेश गुप्ता सक्रिय रहे

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