सरगुजा समय बलरामपुर:-
भू-माफियाओं के विरूद्ध बलरामपुर पुलिस का जारी है अभियान,
थाना राजपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
अपराध कमांक 105/2025 धारा 318(4), 336(3), 338, 340 (2), 3 (5) बीएनएस एवं एसटी/एससी एक्ट की धारा 3 (2) (ट)
-: गिरफ्तार आरोपी :-
01. विजय कुमार अग्रवाल पिता रामनिवास अग्रवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी चन्दगी राम, हाईट्स ग्राउण्ड, फ्लोर 01, अग्रेसन वार्ड. क.38, थाना कोतवाली, जिला सरगुजा
02. अरविन्द सारथी उर्फ नईहर साय पिता बहादुर सारथी, उम्र 36 वर्ष, ग्राम बघिमा (हरिजन पारा) चौकी बरियों थाना राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)
03. जगरनाथ पोर्ते पिता सहाल राम, जाति गोड़, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम बधिमा, (गौटिया पारा) चौकी बरियों थाना राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया वृहस्पति पिता स्व. झाड़ी, उम्र 53 वर्ष, निवासी बफौली, थाना अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के द्वारा थाना राजपुर में उपसिथत होकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय का रिपोर्स दर्ज कराई कि, इसके पिता झाडी और खरीदू दोनों भाई हैं, दोनों भाईयों के सम्मिलित खाता की भूमि ग्राम बधिमा चौकी बरियो में स्थित है। पिता स्व. झाडी की मृत्यु दिनांक 26/11/2019 को हो गया है एवं उपरोक्त भूमि का खसरा नम्बर क्रमशः 788, 789, 790, 791, 792 रकबा क्रमशः 0.60, 0.1420, 0.1540, 0.3840, 0.740 हेक्टेयर है। उक्त भूमि को मेरे मृत पिता झाडी एवं भाई खरीदू की सम्पति को दिनांक 26/06/2023 को ग्राम बधिमा के केशर प्लांट संचालक मेमर्स विजय कुमार अग्रवाल पिता रामनिवास अग्रवाल, निवासी कुण्डला सिटी, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से सहमति पत्र निष्पादित कराते हुये चूना पत्थर उत्खनन हेतु पट्टा प्राप्त किया गया है।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना राजपुर में अपराध धारा सदर का पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर संज्ञान लेते हुये पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज वैभव बैंकर (भा.पु.से) के द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विश्वदीपक त्रिपाठी एवंपुलिस अनुविभागीय अधिकारी याकूब मेमन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजपुर निरीक्षक कुमार चंदन सिंह के नेतृत्व में थाना राजपुर से पुलिस टीम गठित की गई।
पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण घटना कम की सुक्ष्मता से जांच शुरू की गई। जांच पर पाया गया कि आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह भी बताया गया था कि ग्राम बधिमा तहसील राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में स्थित भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 788, 789, 790, 791, 792 रकबा क्रमशः 0.160, 0.1420, 0.1540, 0.3840, 0.740 हे. कुल 1.014 हे. भूमि आवेदिका के पिता झाडी एवं चाचा खरीदू के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि है एवं आवेदिका के पिता झाडी की मृत्यु दिनांक 26/11/2019 को हो गई है तथा अनावेदक विजय कुमार अग्रवाल के द्वारा उक्त वर्णित भूमि के संबंध में सहमति पत्र का निष्पादन दिनांक 26/06/2023 को निष्पादित कराया गया है।
प्रकरण की जांच में एसडीएम राजपुर से झाडी की मृत्यु के सबंध में प्रतिवेदन एवं मामले का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिस पर फर्जी तरीके से सहमति पत्र बनाया गया है, आरोपी विजय कुमार अग्रवाल से पूछताछ करने पर अरविन्द सारथी एवं जगरनाथ पोर्ते के साथ मिलकर जमीन का लीज निष्पादित कर कलेक्टर कार्यालय में चूना पत्थर उत्खनन करने हेतु आवेदन किये थे। आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध कारित करने के सबूत पाये जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
कार्यवाही में शामिल अधिकारी/कर्मचारी का नाम :- निरीक्षक कुमार चंदन सिंह, उप निरीक्षक दिनेश राजवाडे, प्र.आर. राजेन्द्र ध्रुव, श्यामलाल भगत, आरक्षक अमृत सिंह, रूपेश कुमार गुप्ता, हरिशंकर डनसेना, मोतीराम राजवाडे, नरेन्द्र कश्यप, राकेश टोप्पो, जनकधारी सेन, एवं अन्य स्टाफ शामिल रहे।

