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हाथ में तलवार लहराते हुए गाली-गलौज कर आमजनों को कर रहा था भयभीत, आरोपी के कब्जे से नंगा तलवार जप्त

Mar 31, 2024

सरगुजा समय अंबिकापुर

आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार*।

थाना कोतवाली (पुलिस सहायता केन्द्र बस स्टैण्ड) पुलिस द्वारा मामले में की गई सख्त कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन पर सरगुजा पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत् शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण बनाये रखने हेतु लगातार आर्म्स एक्ट के तहत् कार्यवाही की जा रही है। ताकि आमजनों में डर का माहौल न रहे। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, जिसके कब्जे से एक नंगा तलवार जप्त किया गया है।

मामले का विवरण इस प्रकार है, कि दिनांक 30/03/2024 को प्रार्थी सउनि अभिषेक पाण्डेय के द्वारा बस स्टैण्ड स्थित पुलिस सहायता केन्द्र में विवेचना कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान ऑटो चालक द्वारा आकर बताया गया, कि ऑटो स्टैण्ड में एक व्यक्ति नंगा तलवार लेकर ऑटो चालकों व आने-जाने वाले लोगों को तलवार लहराकर धमका रहा है। कि सूचना पर तत्काल हमराह स्टॉफ के मौके पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति अपने हाथ में नंगा तलवार लेकर लहरा रहा था, और ऑटो चालकों एवं आने-जाने वाले आमजनों को अकारण गाली-गलौज कर भयभीत कर रहा था, जिसे वहां मौजूद गवाहों और हमराह स्टॉफ के पकड़कर काबू में लेकर तलवार को लिया गया। जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम मोहेलाल राजवाड़े, उम्र 46 वर्ष, निवासी नवागढ़ महामाया मंदिर के पास अम्बिकापुर को होना बताया। जिससे विधिवत् रूप से तलवार रखने का दस्तावेज के संबंध में पूछताछ किया गया, जो कुछ न होना बताया। आरोपी का कृत्य सदर धारा का अपराध पाये जाने से विधिवत् रूप से गवाहों के समक्ष उसके कब्जे से तलवार जप्त किया गया, तथा आरोपी के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 पंजीबद्व कर गिरफ्तारी उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। 

मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहेलाल राजवाड़े, उम्र 46 वर्ष, निवासी नवागढ़ महामाया मंदिर के पास अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग.।

उपरोक्त कार्यवाही में पुलिस सहायता केन्द्र बस स्टैण्ड अम्बिकापुर से आरक्षक मण्टू गुप्ता, सैनिक सुनील गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही।