11/05/2026
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*मर्ग जांच पर मृतिका का हत्या किया जाना पाये जाने से आरोपीगण पति और सास की की हुई गिरफ्तारी।*


सरगुजा समय अंबिकापुर :- बता दें की अपराध क्रमांक 22/2025 धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस दिनांक 17/02/2025 को प्रार्थी संजय अगरिया पिता जवाहिर अगरिया, निवासी लोहार पारा, जवाहर नगर के द्वारा थाना बलरामपुर उपस्थित आकर मर्ग चाक कराया गया कि उसकी पत्नी श्रीमती दीपा अगरिया उम्र 28 वर्ष अचानक घर मे बेहोश हो जाने से इलाज के लिए जिला अस्पताल बलरामपुर लाया गया था जिसे डॉक्टर द्वारा चेक करने पर मृत्यु हो जाना बताया गया।

सूचना पर थाना बलरामपुर में मर्ग क्रमांक 07/2025 धारा 194 बीएनएसएस पंजीबद्ध कर जांच कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की मृतिका नवविवाहिता होने से मर्ग जांच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बलरामपुर के द्वारा की गई। मर्ग जांच पर मृतिका दीपा अगरिया की मृत्यु शराब पीने से मना करने पर वाद विवाद के दौरान पति संजय अगरिया द्वारा जान से मारने के नियत से गला दबाकर हत्या करने से होना पाया गया जिसमें मृतिका की सास राजकुमारी अगरिया के द्वारा वास्तविक घटना को छिपाते हुए मनगढंत साक्ष्य गढ़कर पुलिस को गुमराह कर घटना में संलिप्त होना पाया गया।

मर्ग जांच पर से आरोपीगण के विरुद्ध थाना बलरामपुर अपराध क्रमांक 22/2025 धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण पंजीबद्ध होने के तत्काल बाद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार करने के सम्बंध में थाना प्रभारी बलरामपुर को निर्देशित किया गया। प्रकरण की विवेचना पर आरोपीगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आज दिनाँक 25/02/2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजी जा रही है।*

*गिरफ्तार आरोपी*
*(1) संजय अगरिया पिता जवाहिर अगरिया निवासी ग्राम जवाहर नगर थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।*
*(2) राजकुमारी अगरिया पति जवाहिर अगरिया निवासी ग्राम जवाहर नगर थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।*

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