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जबरन अनाचार के मामले मे सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही, मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार

Mar 14, 2024



सरगुजा समय अंबिकापुर




⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 13/03/24 कों थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थिया अपने गृहग्राम से आकर विगत चार वर्षों से अम्बिकापुर किराये के मकान में रहकर पढ़ाई करती हैं, पास मे ही त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर निवासी उपेन्द्र गुप्ता रहता हैं, उपेंद्र गुप्ता से पूर्व से जान-पहचान होने के कारण प्रार्थिया के किराये के रूम में आना जाना किया करता था, घटना दिनांक 20/03/23 के शाम को जब प्रार्थिया रूम में अकेली थी, उस दौरान उपेन्द्र गुप्ता मौके का फायदा उठाकर प्रार्थिया कों जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन अनाचार किया गया है, और उपेंद्र गुप्ता द्वारा डरा-धमकाकर लगातार प्रार्थिया के साथ जबरन अनाचार किया गया हैं, प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 144/24 धारा 376 (2)(एन) 506 भा.द.स के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

⏩ दौरान विवेचना कोतवाली पुलिस टीम की तत्परता से आरोपी का पता तलाश कर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम उपेन्द्र गुप्ता उम्र 20 वर्ष साकिन बरहानगर थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे प्रधान आरक्षक सदरक लकड़ा, आरक्षक विवेक राय शामिल रहे।