🔷 थाना धौरपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही
🔷 थाना धौरपुर द्वारा हत्या के आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
🔷 आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त लकड़ी कटफारी किया गया बरामद।
सरगुजा – आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं,इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रामसाय पिता स्व झरीराम उम्र 60 वर्ष साकिन चटकपुर थाना धौरपुर द्वारा दिनांक 12/12/24 कों थाना धौरपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11/12/24 के दोपहर करीब 02:00 बजे प्रार्थी की पत्नी भिनसारी सरसों भाजी तोड़ने जा रही हूं जाकर निकली थी, शाम रात 09:00 बजे तक वापस घर नहीं आई तो प्रार्थी का लड़का चंद्रिका अपनी मां को चेक करने गया तो उसकी मां, चंठू उर्फ अमृत व बहन प्रभा के यहां तीनों लोग दारू मुर्गा बनाकर खा पी रहे थे तब चंद्रिका मां घर पर है समझकर निश्चिंत होकर वापस आ गया। दुसरे दिन दिनांक 12.12.2024 को 4-5 बजे सुबह उसने मोटू के घर के पास आग ताप रहा था वह गांव के ही संध्या और बस्ती के लोग बात कर रहे थे कि एक महिला को झनक मरावी के घर के पास मारकर जलाकर रख दिए है और पहचान नहीं आ रही है। तब प्रार्थी झनक मरावी के घर के सामने जाकर शव को देख तो पहचान लिया शव उसकी पत्नी भिनसारी की है। उसकी पत्नी भिनसारी का शव आग से जली हुयी अवस्था में थी। फिर संध्या गांव के सरपंच एवं अन्य लोगों को फोन कर घटना के बारे में बतायी। इसके बाद उसने उसका भतीजा चंटू उर्फ अमृत विश्वकर्मा को पूछा कि शाम को तुम्हारी बड़ी मम्मी के साथ खा पी रहे थे। यह सब कैसे हो गया। तब उसका भतीजा चंटू उर्फ अमृत विश्वकर्मा बताया कि दीदी प्रभा और बड़ी मम्मी चुल्हा के पास बैठ थे और वह सो रहा था उसी समय बड़ी मम्मी, दीदी को बोली कि तुम लड़के लोगों को बुलाती हो और उनके साथ घुमती हो कहने पर दोनों में विवाद हो गया और उसी बीच दीदी प्रभा वहीं पास में रखे लकड़ी कटफारी से बड़ी मम्मी भिनसारी के सिर में मार दी तो वह गिरकर बेहोश हो गयी। उसी समय दीदी प्रभा उसके पहने हुये कपड़े में माचिस से आग लगाकर जला दी। फिर रात करीब 02:00 बजे बड़ी मम्मी के लाश को अमृत उर्फ रामजाने द्वारा साक्ष्य को छिपाने शव को उठाकर झनक घर के सामने रख दिया। मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना धौरपुर मे अपराध क्रमांक 89/24 धारा 103(1), 238, 3(5) बी. एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन लिया गया। जो घटना में प्रयुक्त लकड़ी कटफारी को पेश करने पर गवाहों समक्ष जप्त किया गया है एवं प्रार्थी व गवाहों का कथन लिया गया जो आरोपियों द्वारा सदर धारा का घटित करना पाये जाने से आरोपी 01. प्रभा अगरिया पति अनमोल पिता सोनू विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष सा० मुड़पार कालीपुर थाना बतौली जिला सरगुजा छ.ग. हा०मु० धौरपुर चटकपुर थाना धौरपुर 02. चंटू उर्फ अमृत उर्फ रामजाने विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष दोनों साकिन चटकपुर थाना धौरपुर जिला सरगुजा के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी धौरपुर उप निरीक्षक अश्वनी कुमार दीवान, सहायक उप निरीक्षक रामधनी राम, आरक्षक सैनाथ लकड़ा, सुशील मिंज, दिलेश्वर चंद्र, बलबीर मिंज, मुनेश्वर पन्ना, एवं महिला आरक्षक राजकुमारी कुजूर, रमावती भगत शामिल रहे।

