17/05/2026
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सरगुजा समय बलरामपुर –

*अपराध क्रमांक 171/25 धारा 354,354(क) ipc, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1869 की धारा 3(१)(ब)(i)(i i)*

आरोपी सत्यजीत राय पिता स्वर्गीय संतोष राय उम्र 52 वर्ष निवासी धनगांव चौकी तातापानी जिला बलरामपुर रामानुजगंज

मामले का विवरण इस प्रकार है की पीड़िता दीपाली नेताम  दिनांक 13/09/25 को अपनी मां के साथ चौकी वार्डफनगर उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत की कि वर्ष 2024 में कछिया से वाड्रफनगर विजय बस से आना-जाना करती थी की दिनांक 5 अप्रैल 2024 को विजय बस का कंडक्टर सत्यजीत राय ग्राम कैलाशपुर के पास इसकी सीट के बगल में आकर बैठ गया तथा गलत नीयत से इसे बैड टच करने लगा जिससे यह मना की तथा उक्त घटना को यह घर में बताई परंतु लोक लाज के कारण और पीड़िता का विवाह तय होने के कारण यह रिपोर्ट नहीं की 26 अप्रैल 2024 को विवाह उपरांत आरोपी सत्यजीत राय पीड़िता के पति को फोन लगाकर पीड़िता के बारे में भ्रामक अफवाह और गंदी बातें बताया जिससे पीड़िता के वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो गया पीड़िता परेशान होकर चौकी वाड्रफनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 171/25 धारा 354,354(क) ipc कायम किया गया तथा पीड़िता के द्वारा जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1869 की धारा 3(१)(ब)(i)(i i) जोड़ी गई।

आरोपी सत्यजीत राय पिता स्वर्गीय संतोष राय उम्र 52 वर्ष निवासी धनगांव चौकी तातापानी जिला बलरामपुर की पतासाजी की गई जिसे दिनांक 14/09/25 को गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय वाड्रफनगर में पेश किया गया जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया प्रकरण में विवेचना जारी है।

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