17/05/2026
1001049669.jpg



सरगुजा समय अंबिकापुर – थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) अपराध क्रमांक 72/2025 धारा 296,115 (2) बीएनएस एवं किशोर न्याय, (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75, 82

नाम आरोपी उदय कुमार यादव पिता स्व. रामजी प्रसाद यादव जाति अहिर उम्र 56 वर्ष सा. पलगी थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)


उक्त मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी धनंजय यादव पिता नंदलाल यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पलगी (छितौलीपारा), थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर द्वारा थाना त्रिकुण्डा में उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, प्रार्थी का लड़का भागीरती यादव, उम्र 07 वर्ष ग्राम पलगी का शासकीय प्राथमिक शाला जवाखाडी ग्राम पंचायत पलगी जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर में कक्षा 2री में पढ़ता है।

दिनांक 28/11/2025 दिन शुक्रवार को इसका लड़का जब स्कूल से घर आया तो देखा दोनों गाल सूजा हुआ है आंख में खून उतर गया है और बच्चा बुखार से बुरी तरह हाफ रहा है बच्चे से जब पूछा तो बताया कि टिफिन के बाद उदय यादव सर शराब के नशे में पढ़ाने आये और गिनती पढ़वाने से नहीं बता पाने पर गाली गलौज और डाट फटकार कर बच्चे के साथ मारपीट किया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर मासूम बच्चे के साथ निर्दयिता पूर्वक मारपीट करने वाले शिक्षक उदय यादव के विरूद्ध थाना त्रिकुण्डा में अपराध क्रमांक 72/2025 धारा 296,115 (2) बीएनएस एवं किशोर न्याय, (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75, 82 दर्ज कर विवेचना में लिया जाकर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में आरोपी उदय यादव की पता-साजी कर हिरासत में लेकर आरोपी प्रधान पाठक उदय कुमार यादव पिता स्व. रामजी यादव, जाति अहिर, उम्र 56 वर्ष, सा. पलगी, थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर के विरूद्ध अपराध घटित करने का सबूत पाये जाने पर विधिवत गिरफ्‌तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में पेश किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *