सरगुजा समय अम्बिकापुर 30 अक्टूबर 2026/ वन परिक्षेत्र अम्बिकापुर अन्तर्गत परिक्षेत्र सहायक वृत्त अम्बिकापुर में 03 मार्च 2023 को वन कर्मचारियों के गश्ती के दौरान प्रातः 09ः15 बजे आर.एफ. 2581 गाड़ाघाट मगरडोडा के पास अवैध रूप से सागौन चिरान 40 नग 0.567 घ.मी. लोड कर अवैध रूप से वगैर वैद्य दस्तावेज के परिवहन करते हुए महिन्द्रा पिकप वाहन (सफेद रंग) क्र0 सीजी 13Y 2651 को वन कर्मचारियों द्वारा जप्ती कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1), धारा 41 नियम 24 काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 अभिवहन धारा 05 (1) में दर्शित धाराओं के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण 03 मार्च 2023 पंजीबद्ध किया जाकर जप्त वाहन को काष्ठागार डिपो अम्बिकापुर में सुरक्षित रखा गया। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी वन परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2105 21 सितम्बर 2023 के माध्यम से जप्त वाहन को मय वनोपज शासन के पक्ष में राजसात किये जाने बावत् अनुशंसा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
जप्त वाहन के राजसात कार्यवाही की प्रक्रियों के तहत् अभियोजन साक्ष्य गवाहों के बयानों का प्रतिपरीक्षण हेतु वाहन स्वामी को नियमित कार्यालयीन पत्र क्रमांक 37 12 जनवरी 2024, क्र. 442, 14 मई 2024, क्र. 778, 22 जुलाई 2024, क्र. 1199, 18 नवम्बर 2024, क्र. 134, 14 फरवरी 2025 तथा क्र. 516, 26 मई 2025 के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने बावत् लेख किया गया, जिसकी विधिवत पावती अभिस्वीकृति प्राप्त है।
प्रकरण में जप्त वाहन के वाहन स्वामी उपरोक्त सूचना पत्र प्राप्त करने के उपरांत भी प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसके फलस्वरूप प्रकरण में आगामी कार्यवाही बावत् सूचना पत्र इश्तहार के माध्यम से जारी किया जा रहा है, यदि उक्त जप्त वाहन में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था का हित निहित हो, तो वाहन के स्वामित्व संबंधी समस्त वैध दस्तावेजों के साथ पत्र प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर कार्यालयीन दिवस /समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगी एवं उक्त जप्त वाहन को शासन के पक्ष में राजसात कर दी जाएगी।
