16/06/2026

सरगुजा समय अंबिकापुर :-

माननीय न्यायालय द्वारा 03 अलग-अलग प्रकरणों में दी गई 30000/-रूपये का अर्थदण्ड।

 

*चालक का डाक्टरी मुलाहिजा से शराब पिए होने की पुष्टि*।

 

डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देश पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् तीन सवारी वाहन चालन, शराब पीकर वाहन चालन, खतरनाक तरीके से वाहन चालन, बिना हेलमेट वाहन चलाना इत्यादि के विरूद्व लगातार कार्यवाही की जा रही है।

 

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना उदयपुर एवं यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेंकिंग के दौरान शराब पीकर (नशे की हालत में) चारपहिया, दुपहिया वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्व विधिवत् कार्यवाही करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत् सख्त कार्यवाही की गई है।

थाना बतौली पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने के विरूद्व मोटर साईकिल वाहन क्रमांक सीजी 15 सी.के. 9747 चालक लिखन राम निवासी झरगंवा थाना बतौली, मोटर साइकिल वाहन क्रमांक सीजी 15 ईबी 4859 चालक भुपेन्द्र पैंकरा निवासी सोनतराई थाना सीतापुर एवं मोटर साइकिल वाहन क्रमांक सीजी 29 ए ई 4392 के चालक भान साय निवासी ग्राम खोपा थाना विश्रामपुर के विरूद्व सख्त कार्यवाही की गई है। 

 

थाना बतौली, उदयपुर एवं यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों का डाक्टरी मुलाहिजा कराकर क्रमशः मोटर साइकिल वाहन क्रमांक सीजी 15 सी.के. 9747, वाहन क्रमांक सीजी 15 ईबी 4859 एवं वाहन क्रमांक सीजी 29 ए ई 4392 को जप्त कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत् 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जुमला राशि 30000/-रूपये है।

 

उपरोक्त कार्यवाही में थाना बतौली पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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