सरगुजा समय अंबिकापुर:-
:- आरोपी द्वारा प्रार्थी को अपने क्रिकेट संघ के माध्यम से देश विदेश मे खिलाने की बात बोलकर झांसे मे लेकर कारित की गई थी घटना।
:- आरोपी द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजो के जरिये प्रार्थी से 1538000/- रुपये की ठगी की गई कारित।
मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अजय कुमार वर्मा साकिन ग्राम सेखवापुर थाना पिहानी जिला हरदोई उत्तरप्रदेश का निवासी है एवं क्रिकेट खिलाडी है।
प्रार्थी दिनांक 14 मार्च 2021 को नेपाल क्रिकेट टुर्नामेन्ट खेलने हेतु गया था। जहां पर प्रार्थी कि मुलाकात मृगांक कुमार सिन्हा साकिन त्रिकोण चौक अम्बिकापुर से हुई जो प्रार्थी को अपने क्रिकेट संघ की तरफ से देश विदेश के टुर्नामेन्टो में खिलाने की बात बोलकर प्रार्थी का मोबाईल नंबर ले लिया।

नेपाल से वापस आने के करीब 10 दिन मृगांक कुमार सिन्हा प्रार्थी को फ़ोन कर क्रिकेट संघ में रजिस्ट्रेशन फिस के नाम पर 1480/- रूपये जमा कराया।
उसके पश्चात प्रार्थी अन्य रजिस्ट्रेशन व पासपोर्ट हेतु 4460 रुपये व 1500 रूपये जमा नगद जमा कराये। प्रार्थी को मोबाईल पर टीम में सलेक्शन व विदेशी दौरे के लिए चुनी टीम आदि के कुट रचित दस्तावेज प्रार्थी को भेजता रहा तथा प्रार्थी से लगातार पेटीएम, गुगल पे. फोन पे पर रूपया जमा कराता रहा। तथा प्रार्थी को यह आश्वासन देता रहा कि तुम्हारा सारा रूपया तुम्हे वापस कर दिया जाएगा।
प्रार्थी से लगभग 12 लाख रूपया जमा करवा लिया गया तथा 11 जून को प्रार्थी को छत्तीसगढ बुलाया और वहां भी प्रार्थी से रुपये जमा करवाये जो कि कुल मिलाकर प्रार्थी से 15 लाख 38 हजार रूपये की ठगी कर लिया गया है। मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 589/24 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान जांच विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रकरण मे जांच विवेचना कर प्रार्थी का कथन लेख कर आरोपी का पत्ता तलाश किया गया जो आरोपी अपने सकुनत से लगातार फरार चल रहा था।
आरोपी द्वारा प्रार्थी को छ.ग. युथ युनाईटेड किकेट संघ इस्पात क्लब भिलाई सेक्टर 6 का क्रिकेट खेलने में विदेश दौरे का सूची के संबंध में जानकारी संचनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर छ.ग. से लिया गया जो उक्त संस्था के संबंध में मान्यता नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जो पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी मृगांक सिन्हा को पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम मृगांक सिन्हा आत्मज सुनील सिन्हा उम्र 40 वर्ष साकिन त्रिकोण चौक पहुना दुकान अंबिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जान स्वीकार किया गया साथ ही तथा आरोपी को मिलने पर गिरफ्तारी पश्चात उक्त दस्तावेज स्वयं से तैयार कर ठगी की घटना कारित करना बताया है, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, आरक्षक जीतेश साहू, अमनपुरी सक्रिय रहे।
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