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पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 6 आरोपियों पर पुलिस की कार्यवाही

Jan 24, 2026



सरगुजा समय बलरामपुर :- थाना शंकरगढ अप क. 15 / 2026 धारा- छ.ग. कषक पशू परि., अधि, 2004 की धारा 4.6.10 एवं पश् करता नि. अधि 1960 की धारा 11()घ*


*नाम आरोपीगण*
01. रमेश क्मार मरकाम पिता सूखी चरण मरकाम जाति गोंड़ उग्र 24 साल साकिन सनावल बोदरापारा थाना सनावल जिला बलरामपुर-रा.गंज
2. अशोक कमार मानिकपूरी पिता स्व. दरगाही राम जाति पनिका उग्र 28 साल साकिन रेवतीपूर थाना रामचन्द्रपुर जिला बलरामपुर-रा.गंज
3. विकास कुमार मानिकपुरी पिता श्री मोहर लाल जाति पनिका उम्र 18 साल साकिन सियाही मोड़ थाना बसंतपुर जिला बलरामपुर-रा.गंज
04. अजय साणडिल्य पिता रामचरण साण्डिल्य जाति गोंड उग्र 3 साल साकिन सनावल बोदरापारा थाना सनावल जिला बलरामपुर-रा.गंज
5. विष्ण भास्कर पिता बसंत भास्कर जाति चमार उम्र 42 साल साकिन भैरोपूर थाना शंकरगढ जिला बलरामपुर-रा.गंज छ.ग.
6. सुरेश कुमार गुप्ता पिता सरजू गुप्ता जाति तेली उम्र 25 साल साकिन सनावल थाना सनावल जिला बलरामपुर


*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.01.2026 के रात्रि करीब 20:30 बजे जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम भैरोपुर थानपारा में एक खेत के पास कुछ लोग अशोक लिलेण्ड (छोटा हाथी)  से 04 रास मवेशी को बुचड़खाना कटिंग हेतु ले जाने ‘ के लिये रस्सी से पैर को बांधकर लोड कर रहे हैं।

सूचना थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र जायसवाल के द्वारा हमराह स्टाफ के साथ सूचना तस्दीक हेतु  भैरोपुर थानपारा जाकर घेराबंदी किया गया जहां अशोक लिलेण्ड (छोटा हाथी) में भँंसा लोड कर रहे लोग पुलिस को देखकर अंधेर का फायदा उठाकर भागने लगे जिन्हें हमराह स्टाफ के द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया तथा नाम पता पूछताछ करने पर रमेश कुमार मरकाम पिता सुखी चरण जाति गोंड़ उम्र 24 साल साकिन सनावल बोदरापार वार्ड न.06 थाना सनावल, अजय साण्डिल्य पिता रामचरण साण्डिल्य जाति गोंड उम्र 21 साल साकिन सनावल बोदरापारा वार्ड क.7 थाना सनावल, अशोक कुमार माणिकपुर पिता स्व. दरगाही राम जाति पनिका उम्र 28 साल साकिन रेवतीपुर रामचन्द्रपुर विकास कुमार पिता मोहरसाय जाति थाना पनिका इ उम्रं 24 साल साकिन स्याहीमोंड थाना बसंतपूर बताये।

गवाहन के समक्ष अशोक लिलेण्ड वाहन कमांक यूपी 64 सीटी 3834 में बंधा हुआ तिरपाल को खोला गया जिसमें 02 रास भँसा लोड था जिसके सामने का दोनों पैर को प्लास्टिक रस्सी से कूरतापूर्वक बांधा हुआ मिला।

वाहन चालक रमेश मरकाम से अशोक लिलेण्ड वाहन क. यूपी 64 सीटी 383४ एवं 02 रास भैसा, वाहन चालक अशोक कुमार मानिकपुरी से अशोक लिलेण्ड (सोल्ड) वाहन एवं ०2 रास भैसा जप्त किया गया।

तथा वाहन चालक अशोक कुमार मानिकपूरी रमेश कुमार मरकाम के द्वारा  कटिंग हेतु मवेशी को बुचड़खाना ले जाने के संबंध आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध क. 15/ 2026 धारा छ.ग. कृषक पशु परि, अधि, 2004 की धारा 4, 6,10 एवं पशु कूरता नि. अधि 1960 की धारा १()घ पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।*

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