सरगुजा समय बलरामपुर:-
गलत नियत से छेड़-छाड़ करने वाले आदतन आरोपी को चौकी बरियों पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे, आरोपी के विरूद्ध जिला सरगुजा के थाना घौरपुर में दर्ज हैं कई संगीन मामले
चौकी बरियों, थाना राजपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) अपराध क्रमांक 176/2025, धारा 331, 74, 296, 351(2), 115(2), 69 भा.न्या.सं.
-: गिरफ्तार आरोपी :-
अरबाज अली पिता न्यामत अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी बिलमा, बबौली, थाना धौरपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
-: विवरण :-
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28/07/2025 को आवेदिका चौकी बरियों उपस्थित आकर इस आशय का आवेदन प्रस्तुत की कि, दिनांक 27/07/2025 की शाम को करीब शाम 05.00 बजे एक आदमी मेरे होटल में आया और अपना नाम अरबाज खान, निवासी बिलमा, धौरपुर का बताया और बोला कि मोबाईल को चार्ज में लगाना है लगा दीजिए तो मैं चार्ज में लगा दी।
फिर 01 घण्टा बाद वह अपना मोबाईल लेकर चला गया। मैं रात को 11-12 बजे करीब होटल बंद करके सो रही थी, होटल में सामने नेट बंधा हुआ था।
उसको खोलकर अरबाज होटल के अन्दर घुस गया तथा मुझे जबरजस्ती पटक कर बेईज्जत करने लगा, मैं चिल्लाई तो गला पकड़ने लगा और गंदी-गंदी गाली गुप्ताार कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगा।
फिर मैं वहां से किसी तरह दौड़कर चिल्लाते हुए पेट्रोल पम्प की ओर भागी पम्प में अशोक, रामकुमार लोग सो रहे थे। ऑफिस का दरवाजा खुला था। मेरा आवाज सुनकर वो लोग जग गये।
मैं डर से पम्प के ऑफिस में घुस गई वहां भी अरबाज पीछे-पीछे आ गया और मुझे पकड़ने लगा। गवाह लोग मौके पर बीच बचाव किये तो उन्हे पत्थर से मारने लगा। तब तक गाँव के लोग भी इकठ्ठा हो गये और पकड़ने लगे तब लकड़ी फाडने वाला टांगी से एक गवाह को हाथ में मार दिया फिर बड़ी मुस्किल से आरोपी को पकड़े और टांगी को उससे छीनकर होटल के पास रखें है।
आवेदिका के द्वारा चौकी पहुंचकर तत्संबंध में सूचना देने पर चौकी प्रभारी बरियों द्वारा घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा कर पीड़िता कि रिपोर्ट पर महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का कथन लेख किया गया।
पीड़िता का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया है। प्रकरण में प्रथम दृष्टिया आरोपी अरबाज अली के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी अरबाज खान सातिर व बदमाश किस्म का व्यक्ति है उसके विरूद्ध थाना धौरपुर, जिला सरगुजा में (1) अपराध कमांक 28/2020 धारा 294, 506, 323, 307, 147, 149, 34 भादवि० 3 (2) (5) एससी/एसटी एक्ट (2) अपराध क्र. 21/2025 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट (3) अप.क्र. 27/2025 धारा 296, 315(2), 115(2) भा.न्या.सं. पंजीबद्ध है।
कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह, सउनि मुन्ना राम, प्रधान आर० 406 प्रदीप यादव, आरक्षक 677 जगनाथ केराम, आरक्षक 719 सुबोध पैंकरा, आरक्षक 158 अनिल एक्का, आरक्षक 649 सुरेन्द्र रवि शामिल रहे।
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