24/05/2026
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सरगुजा समय बलरामपुर


अपराध क्रमांक 98/25 धारा 64(2)(एम) तथा 351(3) बीएनएस गिरफ्तार आरोपी सुखलाल पिता मोहन साय, जाति कोडाकू, उम्र 25 वर्ष, जिला बलरामपुर रामानुजगंज

*विवरण – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12/07/2025 को थाना बलरामपुर क्षेत्रांतर्गत निवासरत पीड़िता अपने पति के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके ही जाति रिश्तेदार ग्राम सोनहरा के रहने वाले सुखलाल पिता मोहन साय, जाति कोडाकू उम्र 25 वर्ष के द्वारा पीड़िता को उसके घर में अकेला पाकर दिनांक 09.03.2025 से दिनांक 05/07/2025 तक कई बार जबरन बलात्कार किया गया है।

तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया गया है। दिनांक 09/07/2025 को भी पीड़िता को घर में अकेला पाकर आरोपी सुखलाल के द्वारा पीड़िता से बलात्कार करने की कोशिश किया गया तब पीड़िता ने उसका विरोध करते हुए आरोपी सुखलाल को घटना के बारे में लोगों को बताने और पुलिस में रिपोर्ट करने के बात कहने पर आरोपी सुखलाल गुस्सा होकर पीड़िता के साथ मारपीट कर दात से काट दिया और वहां से भाग गया

पूर्व में पीड़िता आरोपी के जान से मारने की धमकी तथा लोक लाज बेज्जती के डर से किसी को घटना के बारे में नहीं बताई लेकिन आरोपी के द्वारा बार-बार बलात्कार करने से तंग आकर पीड़िता के द्वारा थाना बलरामपुर में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 98/25 धारा 64(2)(एम) तथा 351(3) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रकरण के आरोपी सुखलाल को उनके घर से अभिरक्षा में लेकर विधिवत गिरफ्तार किया गया जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

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