सरगुजा समय अंबिकापुर:-
:- थाना कमलेश्वरपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- आरोपियों द्वारा हितग्राहियो के राशन को गबन कर घटना को दिया गया था अंजाम।
:- आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 409, 34 भा. द. वि. एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 के तहत की गई कार्यवाही।
:- पुलिस टीम द्वारा सार्वजानिक वितरण प्रणाली का संधारण पंजी किया गया बरामद।
⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी नवीन सिंह खादय निरीक्षक मैनपाट जिला सरगुजा द्वारा दिनांक 26/07/24 को थाना कमलेश्वरपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराये कि शासकीय उचित मूल्य दुकान कलजीवा के संचालक/विक्रेता बलराम केरकेट्टा एंव समिति की उपाध्यक्ष जलसो पन्ना द्वारा माह अप्रैल एंव मई 2024 का खाद्यान वितरण के दौरान 17 राशन कार्ड धारियों को 01 माह का ही चावल प्रदाय किया गया परन्तु आनलाईन में 02 माह का चावल जारी किया जा कर शासकीय सम्पति खाद्यान सामग्री चावल का अफरातफरी कर फर्जी तरिका से गबन करना पाया गया है। मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कमलेश्वरपुर मे अपराध क्रमांक 67/24 धारा 420, 409, 34 भा. द. वि. एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
⏩ विवेचना के दौरान प्रार्थी गवाहों का कथन घटना स्थल निरीक्षण कर खादय निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपियों को तलब कर पुछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम *(01) बलराम केरकेटटा आत्मज लाल साय केरकेटटा उम्र 46 वर्ष साकिन कलजीबा जंगलीजोबा थाना कमलेश्वरपुर (02)जलसो पन्ना पति मेश पन्ना उम्र 32 वर्ष साकिन मालतीपुर जंगलीजोबा थाना कमलेश्वरपुर* का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर बताये की वर्ष 2019 से ग्राम पंचायत कलजीबा का शासन द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त खाद्यान सुरक्षा पोषण सामग्री का पंचायत की ओर से गठित समिति का संचालन कर खादय सामग्री संबंधित कार्यवाही के दौरान पंजियो का संधारण एवं वितरण पंजी में इन्द्राज पावती प्राप्त करना बताया है, तथा माह अप्रैल का सम्पूर्ण हितग्राहियों को राशन देना एवं माह मई के 17 हितग्राही का राशन वितरण नहीं करना एवं पावती वितरण रजिस्टर में प्राप्त करना बताते हुए वितरण का संधारण पंजी बरामद कराते हुए गबन किया हुआ गबन किये हुए चावल को खाने पीने में खर्च होना बताया गया है, आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपियों को प्रकरण मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कमलेश्वरपुर उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, सहायक उप निरीक्षक डेविड मिंज, प्रधान आरक्षक अखिलेश्वर भगत, आरक्षक राम प्रसाद निकुंज, लुकन साय कुजूर, मनोरथ यादव, धनेश्वर पैकरा, अमित मिज, सूरज राठिया सक्रिय रहे।
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