25/05/2026
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सरगुजा समय अंबिकापुर :- सरगुजा पुलिस द्वारा सार्वजानिक सेवा के वाहन कों प्रदत्त सरल क्रमांक नंबर से आसानी से ऑटो चालक की पहचान कर की गई त्वरित कार्यवाही।


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ना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध धारा 151 सी.आर.पी.सी. एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185  के तहत प्रकरण दर्ज कर किया गया न्यायालय पेश*।
🔷 *आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त ऑटो किया गया जप्त*।


⏩ सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान *”ऑपरेशन विश्वास”* के तहत संदिग्ध गतिविधि मे शामिल संदेहियो/आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 16/05/24 कों आवेदिका जनपदपारा चौक के पास से एक ऑटो कों रोककर सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर जाने की बात ऑटो चालक से बोलकर उक्त ऑटो क्रमांक सीजी/15/डीएक्स/2093 मे बैठ गई, ऑटो चालक उस समय शराब के नशे मे था जिसे आवेदिका द्वारा सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर कॉलेज गेट के पास पहुंचने पर रोकने के लिए कहा गया किन्तु ऑटो चालक सूरज रवि द्वारा ऑटो कों गेट से आगे बढाकर रोका गया जिसके बाद ऑटो चालक आवेदिका से अधिक किराया की मांग कर झगड़ा विवाद करने लगा जिस पर आवेदिका द्वारा पुलिस टीम कों घटना की सूचना दी गई।



⏩ पुलिस टीम कों घटना की सूचना देने पर उक्त ऑटो चालक तत्काल मौक़े से फरार हो गया, पुलिस टीम कों प्रदान की गई सूचना पर थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त ऑटो एवं ऑटो चालक की समस्त जानकारिया यातायात शाखा से प्राप्त कर तत्काल घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फूटेज चेक कर ऑटो चालक की घेराबंदी कर पकड़कर थाना लाया गया, पूछताछ मे ऑटो चालक द्वारा अपना नाम सूरज रवि उम्र 32 वर्ष साकिन मिशन चौक अम्बिकापुर का होना बताया, अनावेदक से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर शराब के नशे मे युवती कों ऑटो मे बैठाकर तय स्थान से आगे बढाकर छोड़ने लड़ाई झगड़ा कर वाद विवाद करने एवं अधिक किराये की मांग करना स्वीकार किया गया, मामले मे उक्त ऑटो चालक सूरज रवि के विरुद्ध थाना गांधीनगर मे इस्तगासा क्रमांक 116/24 धारा 151 द.प्र.सं. कायम कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई हैं, साथ ही ऑटो चालक के कब्जे से ऑटो वाहन क्रमांक सीजी/15/डीएक्स/2093 कों जप्त कर ऑटो चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाये जाने पर ऑटो चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक अश्वनी सिंह, उप निरीक्षक रश्मि सिंह, सहायक उप निरीक्षक राकेश मिश्रा, आरक्षक सत्यम सिंह, बृजेश राय, वीरेंद्र पैकरा शामिल रहे।

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