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आधे रकम मे वाहन फाइनेंस कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर गबन करने के मामले मे 03 आरोपी किये गए गिरफ्तार

May 17, 2024

सरगुजा समय अंबिकापुर :- आधे रकम मे वाहन फाइनेंस कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर गबन करने के मामले मे 03 आरोपी किये गए गिरफ्तार, आरोपियों द्वारा ग्रामीणों से लाखो/करोडो की कि गई थी धोखाधड़ी*।
🔷 *थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले मे शामिल एजेंटो कों पकड़कर की गई सख्त कार्यवाही, मामले मे पूर्व मे मुख्य आरोपी किया जा चुका हैं गिरफ़्तार*।
🔷 *एजेंटो द्वारा आधे कीमत मे नयी वाहन फाइनेंस कराने एवं फाइनेंस रकम ड्रीम आर. के. ट्रेडिंग प्रा. लि. द्वारा दिया जाना बताकर भोले भाले ग्रामीणों कों बनाया जाता था शिकार*।


⏩ सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान *”ऑपरेशन विश्वास”* के तहत लगातार आरोपियों की धरपकड़ की जारी रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं प्रार्थिया अनिमा बड़ा निवासी इन्द्रानगर फोकटपारा थाना गाधीनगर की थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि कुसमी चिरपैनपारा निवासी मो. कलाम एवं अन्य संचालको द्वारा खैरबार अम्बिकापुर में ड्रीम आर.के. ट्रेडिंग सर्विस प्रा.लि. नामक कंपनी खोल कर लोगो का वाहन फायनेस कराया जाता था, ग्राहको से वाहन का मुल्य का आधा पैसा लेकर वाहन का फायनेस कराकर वाहन उपलब्ध कराया जाता था एवं शेष रकम का भुगतान मो. कलाम एवं अन्य संचालको के द्वारा ट्रेडिंग कर भुगतान किया जाता था, मो. कलाम एव अन्य संचालको द्वारा ड्रीम आर.के. ट्रेडिंग सर्विस प्रा.लि. कंपनी से प्रार्थिया कों पीकप वाहन जिसकी किमत 975000/- था फायनेस कराया गया, उक्त वाहन का फायनेस दौरान प्रार्थिया द्वारा 250000/- रुपये नगद कंपनी में व 285000 /- रुपये मो. कलाम व अन्य संचालको को दिया गया था।

⏩ रकम देने पश्चात आरोपियों द्वारा प्रार्थिया कों उक्त पीकप वाहन का किस्त का भुगतान नहीं करने की बात बताई गई थी, आरोपियों द्वारा उक्त किस्त कंपनी ड्रीम आर.के.ट्रेडिंग के माध्यम से करना बताया गया था, साथ ही प्रार्थिया कों चेक भी प्रदाय किया गया था, उक्त संचालको द्वारा करीब डेढ साल तक वाहन का किस्त का भुगतान करने के बाद वाहन किस्त का भुगतान करना बंद कर दिया गया, जो आरोपियों द्वारा वाहन किस्त भुगतान करने के नाम पर लाखो रूपये की ठगी की गई है प्रार्थिया के साथ करीब 200000 /- की ठगी किया जाना  बताया गया हैं, प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 88/24 धारा 420, 34 भा.द. वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया जाकर पूर्व मे मामले के मुख्य आरोपी मो. कलाम कों गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था, प्रकरण मे एजेंट के माध्यम से ग्राहकों कों लुभावने बात बताकर फाइनेंस स्कीम बताकर वाहनों का लोन फाइनेंस कराया जाता था, उक्त मामले मे शामिल एजेंटो का पता तलाश पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा था।

⏩ दौरान विवेचना पुलिस टीम के सतत प्रयास से भोले भाले ग्रामीणों कों आर्थिक लाभ होने का झांसा देकर ठगी कारित करने के मामले शामिल एजेंटो की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) विनोद कुमार खलखो उम्र 37 वर्ष साकिन बासाझाल बिलासपुर थाना बतौली हाल मुकाम फुंदुरडिहारी बिचपारा गांधीनगर (02) सागर बा उम्र 39 वर्ष साकिन खैरबार थाना कोतवाली अम्बिकापुर (03) मनोज मोहन खलखो उम्र 35 वर्ष साकिन खैरबार थाना कोतवाली अम्बिकापुर का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर प्रति ग्राहक 10000/- रुपये के कमीशन के लालच मे आकर भोले भाले ग्रामीणों कों उक्त फाइनेंस स्कीम बताकर कम्पनी के पास लेकर धोखाधड़ी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपियों कों गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, अमित प्रताप सिंह, आरक्षक उपेंद्र सिंह,शिव राजवाड़े, शिवमंगल सिंह, रिंकू गुप्ता, रमन मण्डल शामिल रहे।

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