🔷 थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
🔷 गंभीर अपराधों मे शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
🔷 आरोपियों क़े कब्जे से घटना मे प्रयुक्त कार एवं घटना मे प्रयुक्त डंडा किया गया बरामद।
सरगुजा – पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त संदेहियो/आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी शाकिब खान साकिन बरेजपारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 26/11/24 कों थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थी घटना दिनांक 25/11/24 कों अपने ई रिक्शा वाहन मे सवारी बैठाकर मेंड्राकला छोड़ने आया था, सवारी छोड़ने के बाद लखनपुर से अम्बिकापुर के लिए सवारी लेने लखनपुर आया, प्रार्थी इसी दौरान अपने ई रिक्शा वाहन से बेलदगी चौक के पास पंहुचा था कि अम्बिकापुर की ओर से आ रही कार क्रमांक यूपी/17/ए/0757 का प्रार्थी के ई रिक्शा से टक्कर हो गया जिससे उक्त कार मे खरोच आ गया, जिससे कार मे बैठे कार चालक मनोज लोहार द्वारा प्रार्थी कों गाली गलौज करते हुए भरपाई की रकम की मांग किया जाने लगा, और मारपीट करते हुए प्रार्थी कों कार मे जबरन बैठा लिए और मनोज लोहार के साथी द्वारा ई रिक्शा वाहन कों कार के पीछे ले जाया गया, बीच रास्ते मे मनोज लोहार प्रार्थी कों कार के अंदर डंडा से मारपीट करते हुए बेलदगी पुलिया के पास ले गये और कार कों टक्कर से हुए नुकसान की भरपाई ना देने के बात बोलते हुए प्रार्थी कों कार से उतारकर जान से मारने की धमकी देते हुए बेलदगी पुलिया से निचे धकेल दिए और प्रार्थी कों मरा समझकर आरोपीगण मौक़े से भाग गये घटना से प्रार्थी कों गंभीर चोट कारित हुआ हैं, बाद मे प्रार्थी के घरवालों के आने के बाद प्रार्थी मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने आया हैं, प्रार्थी का ई रिक्शा वाहन बेलदगी पुलिया के पास पड़ा हुआ हैं, मामले मे प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना लखनपुर मे अपराध क्रमांक 291/24 धारा 140(1), 109, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रार्थी के ई रिक्शा वाहन कों बेलदगी पुलिया से बरामद किया गया एवं मामले के आरोपियों का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया, जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) मनोज विश्वकर्मा उम्र 46 वर्ष साकिन ब्रम्हरोड़ खजूरपारा अम्बिकापुर (02) किशुन विश्वकर्मा उम्र 20 साल साकिन भिट्टीकला थाना मणीपुर का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर आरोपी मनोज विश्वकर्मा बताया कि घटना दिनांक कों ई रिक्शा कार का चालक शाकिब खान अपने ई रिक्शा से आरोपियों के कार का एक्सीडेंट कर दिया था जिससे आरोपियों द्वारा भरपाई की राशी मांगे जाने पर प्रार्थी उक्त रकम देने से मना कर दिया जिससे आरोपी मनोज विश्वकर्मा अपने साला कुशुन विश्वकर्मा के साथ मिलकर प्रार्थी कों जान से मारने की नियत से मारपीट करते हुए पुलिया से निचे धकेल देना स्वीकार किया गया, आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपियों क़े निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त कार क्रमांक यूपी/17/ए/0757 एवं घटना मे प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया हैं, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं,
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी लखनपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, उप निरीक्षक एल. आर. चौहान, सहायक उप निरीक्षक के. के. यादव, आरक्षक जानकी राजवाड़े, अमरेश दास, अनिल पैकरा सक्रिय रहे।
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