24/05/2026
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सरगुजा समय अंबिकापुर –

👉 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा निर्देशन मे थाना गांधीनगर एवं थाना मनेन्द्रगढ़ पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही।
👉 अपहरण की सूचना को संज्ञान मे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा जिला मुख्यालय के सभी आउटर रास्तो समेत अन्य सीमावर्ती जिलों के थानो मे भी कड़ी नाकेबंदी करने दिए गए थे सख्त निर्देश।
👉 अपहरणकर्ता बीच रास्ते मनेन्द्रगढ़ मे पकड़ाए, आरोपियों के कब्जे से सही सलामत युवती समेत घटना मे प्रयुक्त कार एवं 04 नग मोबाइल जप्त।
👉 चंद घंटो के भीतर ही युवती के अपहरण के मामले का हुआ खुलासा, युवती द्वारा शादी शुदा युवक से शादी करने से इंकार करने पर आरोपी अन्य अन्य साथियो के साथ मिलकर अपहरण की घटना को दिया था अंजाम।
👉 गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त वैधानिक कार्यवाही।


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हिरालाल साहू साकिन फुन्दुरडिहारी तुर्रापानी थाना गांधीनगर द्वारा दिनांक 15/01/26 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराये कि प्रार्थी के मकान मे एक युवती करीब 15 दिन पूर्व से किराये मे रह कर पास मे ही काम करती थी, कि दिनांक 15/01/26 के शाम को प्रार्थी घर में था कि उसी समय हल्ला होने लगा की एक युवती का अपहरण हो गया है।

तब प्रार्थी अपने घर से बाहर निकला तो आस पास के लोग बताये कि प्रार्थी के किराये के मकान में रहने वाली युवती को कुछ लोग घर के पास से रास्ता रोककर जबरन बैठाकर अपहरण कर ले गये गए है, घटना दौराना युवती के चिल्लाने एवं बचाने का आवाज़ आस पास के लोग देखे सुने है और कुछ लोग उक्त कार का पीछा भी किये जो कार सवार व्यक्तियो के द्वारा सरगंवा सकालो रोड की ओर युवती को लेकर भागना बताया गया है, घटना मे प्रयुक्त कार स्वीफ्ट डिजायर क्रमांक MP 13 CC 4342 लेख करना बताया गया।

उक्त घटना से किसी अनहोनी की शंका पर प्रार्थी द्वारा थाना गांधीनगर मे आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 30/26 धारा 126(2), 140(2), 3(5) बी. एन. एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया एवं सूचना को वरिष्ठ अधिकारियो से अवगत कराकर मामले मे मार्गदर्शन पश्चात अग्रिम कार्यवाही की गई।



मामले को संज्ञान मे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस टीम को त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों के भागने के हर संभावित रास्तो पर कड़ी नाकेबंदी लगाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे पुलिस टीम द्वारा दौरान विवेचना घटना स्थल का निरीक्षण कर मौक़े का सीसीटीव्ही फुटेज का अवलोकन किया गया जो मौक़े पर पाया गया कि कुछ व्यक्ति उक्त अपहृत युवती को जबरन कार क्रमांक MP 13 CC 4342 में बैठाते दिख रहे हैं।

अपहृता की पतासाजी के दौरान पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल से युवती के सम्बन्ध मे तकनिकी जानकारी प्राप्त किया गया जो युवती को कोरिया मनेन्द्रगढ रास्ते की ओर जाना पाया गया, जिसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा उक्त कार का पीछा करते हुए अन्य जिलो को भी कंट्रोल रूम के माध्यम से फोन व वायरलेस से सूचित कर नाकाबंदी कराया गया।

जिस पर थाना मनेन्द्रगढ़ स्टाफ के द्वारा उक्त वाहन की नाकाबंदी कर रोका गया। जिस कार मे एक युवती मिली जो पुलिस को देख कर रोने लगी, तब पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्तियों को गाडी के साथ पकडकर थाना मनेन्द्रगढ़ में रखा गया था।

जिस पर थाना गाँधीनगर पुलिस टीम जो पीछा कर रही थी मौके पर पहुँचकर देखा गया, जो मौक़े पर उक्त बरामद अपहृता से घटना के संबंध में जानकारी लेकर मामले मे शामिल 04 आरोपियो को पकड़कर थाना गांधीनगर लाया गया।

अपहृता का महिला अधिकारी से कथन कराया गया जिस पर युवती द्वारा बताया गया कि रामप्रसाद एवं अन्य 03 व्यक्तियों के द्वारा पीड़िता को जबरन खीचकर कार में बैठाया गया और आरोपियों द्वारा पीड़िता को पकड़कर ले जाने एवं जान से मारकर फेक देने की बात बताया गया है, मामले मे आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी (01) रामप्रसाद तंवर उम्र 32 वर्ष निवासी भवानीपुरा थाना भोजपुर जिला राजगढ मध्यप्रदेश (02) लाल चंद्र पिता मदन लाल उम्र 26 वर्ष निवासी भौईकला थाना वालंता जिला जलावड मध्यप्रदेश (03) कमलेश तंवर पिता अमर सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी राजगढ जिला राजगढ मध्यप्रदेश (04) भवंर लाल पिता राम सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी विडीवैड थाना भोजपुर जिला राजगढ मध्यप्रदेश को पकड़कर घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया जो आरोपी रामप्रसाद द्वारा बताया गया कि उपरोक्त आरोपी शादीशुदा है।

कुछ वर्ष पूर्व मे पीड़िता से उसका जानपहचान हुआ था, जानपहचान बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जो आरोपी द्वारा युवती को शादी करने का प्रस्ताव दिया गया था, युवती को उपरोक्त व्यक्ति के शादीशुदा होने की जानकारी प्राप्त होने पर युवती द्वारा उपरोक्त व्यक्ति से शादी करने से इंकार कर दिया गया था, जिस बात से आरोपी रामप्रसाद नाराज होकर अपने जानपहचान के अन्य 03 व्यक्तियों को मध्यप्रदेश से साथ लेकर एक अन्य जानपहचान के व्यक्ति से कार लेकर अंबिकापुर आया और घटना दिनांक को युवती का अपहरण कर ले जाना स्वीकार किया गया है।

आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन स्वीफ्ट MP 13 CC 4342 एवं आरोपियों से कुल 04 नग मोबाईल जप्त किया गया है, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। 

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक सुभाष ठाकुर, (प्रधान आरक्षक रविन्द्र नाथ तिवारी थाना मनेन्द्रगढ़) महिला आरक्षक प्रिया रानी, आरक्षक विकास सिंह, रमन मण्डल, घनश्याम देवांगन, राहुल सिंह, कुंदन पाण्डेय, अतुल शर्मा, अरविन्द उपाध्याय, ऋषभ सिंह सक्रिय रहे।

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