सरगुजा समय राजपुर :- जिला बलरामपुर रामानुजगंज
*अपराध क्रमांक 27/2026 धारा 20 (B) NDPS एक्ट*
नाम आरोपी – उमेश कुमार गुप्ता पिता भोला प्रसाद गुप्ता जाति रौनियार उम्र 40 वर्ष ग्राम कोटया थाना प्रतापपुर जिला सूरजपुर
मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04/02/2026 को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने मोटर सायकल होण्डा साइन बिना नम्बर में अपने साथ मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से बिक्री करने के लिये बरियों/राजपुर/शंकरगढ़ क्षेत्र में आने वाला है जो पूर्व से मादक पदार्थ गांजा के ख़रीद फरोख्त के अवैध कार्य में संलिप्त रहता है कि गोपनीय सूचना मिलने वरिष्ट अधिकारियों द्वारा चौकी बरियों, थाना राजपुर और शंकरगढ़ पुलिस तथा सायबर सेल को धर पकड़ के लिय निर्देशित किया गया।

जिनके निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी का योजना बनाया गया ! उसी दौरान ग्राम बधिमा में सूचना मिली की एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा को मोटर साइकिल में बैग अंदर भरा हुआ है और गांजा बेचने के लिये ग्राहक का इंतिजार कर रहा की सूचना पर पूर्व से सादी कपड़ा में घेराबंदी में तैनात पुलिस बल द्वारा उस व्यक्ति को घेरे में लेकर पूछताक्ष किया गया जो शुरू में अपना नाम उमेश यादव पता बतौली- अंबिकापुर तरफ़ का ग़लत बताया सख्ती से पूछताछ करने पर अपना सही नाम उमेश गुप्ता पिता भोला प्रसाद गुप्ता जाति रौनियार उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कोटया (हाई स्कूल के सामने) थाना प्रतापपुर जिला सूरजपुर का निवासी होना बताया तथा एक चेकदार थाैला चैन लगा हुआ मिला उसके अंदर एक भूरे रंग के प्लास्टिक पैकेट में पैक हुआ 1.10 kg ग्राम मादक पदार्थ गांजा जो थोड़ा खुला हुआ है गांजा का कीमत लगभग ₹12000 एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बिना नंबरी स्लेटी रंग का होंडा शाइन एवं उमेश गुप्ता का निजी पैसा नगदी ₹22000 तथा एक नग ओप्पो कंपनी का मोबाइल एवं एक इलेक्ट्रॉनिक तोल वाला छोटा तराजू को गवाहो के समक्ष मौके पर जप्त कर कब्जा में लिया गया !


आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी राजपुर भारद्वाज सिंह एवं टीम में शामिल उप निरीक्षक सुबल सिंह, प्रधान आर राजेंद्र ध्रुव, प्रआर. विजय गुप्ता, आर रूपेश गुप्ता, आर शंकर दयाल, आर अजय टोप्पो, आर. सुबोध सभी घेराबंदी ,धरपकड़ एवं कार्यवाही में सक्रिय रहे !*

