सरगुजा समय अंबिकापुर :-
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की आवेदिका अंजनी सारथी पति तहसील सारथी निवासी महामाया पेट्रोल पम्प के पीछे खटिक पारा नमनाकला अंबिकापुर ने कोतवाली अंबिकापुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13.03. 2026 को मोहल्ले का लेदरी ने मामूली विवाद पर अपने साथी गोपी एवं गोलू के साथ हाथ में तलवार लेकर आया एवं हत्थे से सिर पर वार किया जिससे आवेदक को छोटे आई है।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना अम्बिकापुर कोतवाली में अपराध क्रमांक 174/2025 धारा 299,351(2), 115(2),3(5) BSN एवं 25,27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तीनो आरोपी घटना के बाद से फरार था।
विवेचना दौरान प्रकरण के तीनो आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी।
मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल (भा. पु. से. ) के मार्गदर्शन में पुलिस टीम के साथ आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई जहाँ आरोपी 1. विशाल दास पिता लाल दास उम्र 26 वर्ष निवासी नागम पसेना थाना लुण्ड्रा जिला सरगुजा 2. गोपी चैाधरी पिता शिवबली चैधरी उम्र 27 वर्ष निवासी नमनाकला खटिकपारा अम्बिकापुर, जिला सरगुजा 3. रवि गुप्ता उर्फ गोलू पिता नन्दकिशोर गुप्ता उम्र 24 वर्ष निवासी नमनाकला अम्बिकापुर जिला सरगुजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया।
आरोपी के कब्ज़ से एक नग लोहे की तलवार जप्त कर विवेचना में अग्रिम विधिवत कार्यवाही करते दिनांक 14.05.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उप निरीक्षक के. के. यादव, प्रधान आरक्षक रजनीकांत मिश्रा, सियाराम मरावी, सतीश सिंह आरक्षक विवेक राय, नितिन सिन्हा, लालभुवन सिंह, अमित विश्वकर्मा की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

