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फसल में नदी के पानी सिंचाई करने की बात को लेकर हुआ विवाद में हत्या का प्रयास करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

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सरगुजा समय अंबिकापुर

आरोपी द्वारा गंदी-गंदी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देकर टांगी से किया गया जानलेवा हमला*।

चौकी रघुनाथपुर पुलिस द्वारा मामले में की गई सख्त कार्यवाही*।  

पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन पर सरगुजा पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत प्रकरण के आरोपियों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी क्रम में चौकी रघुनाथपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया है।

मामले का विवरण इस प्रकार है, कि दिनांक 27/03/2024 को मामले का प्रार्थी सेटू राम नागेश इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, कि उसके बडे़ भाई भाईदूज नागेश ग्राम चोरकीडीह में रहकर खेती किसानी का कार्य करता है। उसका भाई खेत में गन्ना एवं सरसों का फसल लगाया है, जो गागर नदी से बिजली पम्प पाईप लगाकर खेत की सिंचाई करते हैं। कि दिनांक 26/03/2024 को शाम करीब 07.30 बजे उसके बडे़ भाई का पडोसी नारायण यादव उसके भाई के खेत में लगे पाईप को टांगी से काट दिया था। तब उसके भाई द्वारा पाईप काटने को लेकर बोला गया, तो नारायण यादव द्वारा तुम्हीं लोग नदी का पानी सिंचाई करते हो कहते हुए गंदी-गंदी गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए, उसके भाई को अपने पास रखे टांगी से दाहिने कंधे में हमला कर दिया, जिससे दाहिने कंधे में चोट लगा है। मारपीट को देखकर उसका भतीजा विजय नागेश बीच-बचाव करने लगा तो नारायण यादव द्वारा उसके सिर में बांये तरफ टांगी से हमला कर दिया जिससे सिर में चोट लगा है। बाद में पड़ोस का दुले राम बीच बचाव करने गया तो उसके दाहिने पसली पर टांगी से हमला कर दिया। आस-पडोस के लोहरा, रामजीत, अरूण कुमार नागेश के खेत में लगा पाईप को भी काट दिया जिससे काफी नुकसान हुआ है। उसके बड़े भाई भाईदूज और भतीजा विजय नागेश को ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस पर से सदर धारा का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है। 

मामले में धारा 294, 506, 323, 427 भादसं पंजीबद्व कर विवेचना किया जा रहा था, मामलें में सभी आह्तों का मुलाहिला कराया गया, जो आह्त विजय नागेश के सिर में आई चोट को डॉक्टर द्वारा गम्भीर प्रकृति का होना लेख किया गया है, जिसपर से मामले में धारा 307 भादसं जोड़ी गई है। एवं विवेचना में गवाहों एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी नारायण यादव के विरूद्व अपराध सबूत पाये जाने से पुलिस हिरासत में पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी जप्त किया गया एवं गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।

मामले में गिरफ्तार आरोपी नारायण यादव पिता गोविंद उर्फ सुरंडा यादव, उम्र 35 वर्ष, निवासी चोरकीडीह चौकी रघुनाथपुर, थाना लुण्ड्रा, जिला सरगुजा छ.ग.।

मामले के आरोपी की धरपकड़/गिरफ्तारी में चौकी रघुनाथपुर से प्रधान आरक्षक संतकुमार चौहान, आरक्षक राकेश एक्का, आरक्षक अरविंद तिवारी इत्यादि कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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