सरगुजा समय अंबिकापुर :-
मामला बनारस रोड अंबिकापुर में स्थित गायत्री हॉस्पिटल का संचालन नियम विपरीत तरीके करने तथा हॉस्पिटल निर्माण हेतु पास नक्शा के विपरीत निर्माण करने तथा पार्किंग की सुविधा नहीं होने के चलते आए दिन दुर्घटना होने के संबंध में
कमिश्नर ने दिया जांच कर आदेश
=======================
मामला बनारस रोड अंबिकापुर में स्थित गायत्री हॉस्पिटल का संचालन नियम विपरीत तरीके से करने तथा हॉस्पिटल निर्माण हेतु पास नक्शा के विपरीत निर्माण करने के संबंध में डॉक्टर डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आईटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दिनांक 20.12.2024 को एक शिकायत आवेदन मय दस्तावेज के साथ आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह लेख किया गया था कि बनारस रोड में स्थित भूमि खसरा नंबर 334/151 रकबा 0.0240 हेक्टेयर भूमि अचंभित प्रकाश गुप्ता पिता विंध्याचल गुप्ता एवं गायत्री गुप्ता के नाम से संयुक्त रूप से भूमि है।
उक्त भूमि पर व्यावसायिक निर्माण हेतु दिनांक 15/7/2020 को कार्यालय नगर पालिका निगम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र क्रमांक 7607 दिनांक 12.2.2021 को जारी किया गया उक्त भवन निर्माण अनुज्ञा काफी नियम शर्तों का उल्लेख किया गया है जिसमें भूखंड के बाहर छज्जा, बालकनी के बाहर न निकाले, गंदा पानी निकाल व्यवस्था, निगम नाली तक स्वयं के खर्चे से करना, भूखंड सड़क के मध्य सामने 12 मीटर छोड़कर करना, सेट वैक्स छोड़ें, सामने 6 मीटर, पीछे 3.75 मीटर, बाजु 0 मीटर, दुसरे बाजु 0 मीटर का लेख किया गया है इसके अलावा कुल निर्माण क्षेत्रफल भूतल तथा प्रत्येक पर FF 146.85, SF 127.1 वर्ग मीटर में रेसिडेंशियल भवन निर्माण से अधिक ना हो, भवन ऊंचाई 6.45 मीटर से अधिक ना हो, व फशी क्षेत्र 1.75 से अधिक ना हो इसके अलावा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के अनुसार प्रति 100 वर्ग मीटर में प्रति वृक्ष के दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ भवन निर्माण अनुज्ञा में यह भी लेख किया गया है कि प्रस्तावित सड़क चौड़ाई में आने वाले भाग को यातायात हेतु सड़क के लेवल पर रखे चबूतरा का कोई भी निर्माण न करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भूमि विकास नियम 78 के अनुसार प्रावधानों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
भवन अनुज्ञा के साथ निर्माण कार्य हेतु नक्शा की भी स्वीकृत की गई थी उक्त नक्शे के अनुसार वर्तमान में निर्माण कार्य नहीं किया गया तथा नक्शे की विपरीत कार्य कर भवन निर्माण अनुज्ञा के आदेश का उल्लंघन किया गया है।
भवन निर्माण अनुज्ञा में उल्लेखित उपरोक्त नियमों को दरकिनार का निर्माण कार्य कराया गया है तथा उल्लंघन किया गया है इसलिए नगर निगम से प्रदान किए गए भवन की अनुमति के विपरीत निर्माण करने के संबंध में समुचित कार्यवाही कर अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है।
भवन निर्माण में व्यावसायिक निर्माण है जिसमें वाहन पार्किंग सुविधा के भी नियम है लेकिन उक्त भवन निर्माण में किसी भी प्रकार के वाहन पार्किंग की सुविधा नहीं की गई है एवं मुख्य सड़क पर वाहन खड़े किए जाने से आवागमन बाधित होती है जिससे आम नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उक्त अस्पताल का निर्माण अंबिकापुर बनारस जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है एवं दुर्घटना भी कार्य होती रहती है तथा कई दुर्घटना उक्त निर्माणाधीन हॉस्पिटल के सामने हो गए हैं इसलिए भी हॉस्पिटल हेतु निर्मित उपरोक्त भवन को नियम के विपरीत होने के कारण तत्काल बंद कराया जाना आवश्यक है।
उपरोक्त शिकायत एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के द्वारा दिनांक 31.12.2024 को कलेक्टर सरगुजा को शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों की बिंदुवार जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर जांच प्रतिवेदन 15 दिवस में उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।
अगर आप भी रहना चाहते है अपने आस पास की खबरों से अपडेट तो सरगुजा समय ग्रुप में नीचे दिए लिंक में क्लिक कर के जुड़ सकते है👇👇
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/IlmiehDSy3DJVTK5Zl1dnL
सरगुजा समय के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://youtube.com/@user-kf7nt6iw7z
सरगुजा समय के डेलीहंट प्रोफ़ाइल में ज्वाइन कर के तत्काल सभी खबरों से रहे अपडेट: https://profile.dailyhunt.in/shubhan1804697051650
सरगुजा समय के व्हाट्सप्प चैनल से जुड़ने के लिए: https://whatsapp.com/channel/0029VaXyfh93QxS44HIwSq0z