27/05/2026
1003610452.jpg


सरगुजा समय अंबिकापुर :-
:- पहले मामले मे वाहन चालक कों 16500/- रुपये अर्थदंड से किया गया दण्डित।
:- दूसरे मामले मे वाहन चालक कों 11500/- रूपये अर्थदंड से किया गया दण्डित।
:- दूसरे मामले मे वाहन चालक का लाइसेंस निरास्तीकरण हेतु पत्र आरटीओ कार्यालय कों किया गया प्रेषित।
:- तीसरे मामले मे वाहन चालक कों 17100/- रुपये अर्थदंड से किया गया दण्डित।

⏩ सडक दुर्घटनाओ कों कम करने की दिशा मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे यातायात पुलिस टीम द्वारा गाँधी चौक मे चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/29/ए एफ /8257 का वाहन चालक अपने मोटरसायकल हौंडा शाइन कों काफी तेज एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए पाया गया, यातायात पुलिस टीम द्वारा वाहन चालक कों मौक़े पर रोक कर पूछताछ किया गया, जो वाहन चालक द्वारा अपना नाम *बबलू कुजूर आत्मज स्व. संतलाल उम्र 37 वर्ष साकिन सेमरा सम्बलपुर थाना जयनगर जिला सूरजपुर* का होना बताया जो वाहन चालक कों ब्रेथ ऐनालाइजर से मौक़े पर चेक किये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होकर काफी तेज एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाना पाया गया जो वाहन चालक द्वारा मौक़े पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184, 185, 3/181, 130(3)/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे वाहन चालक कों 16500/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

⏩ दूसरे मामले मे यातायात पुलिस टीम द्वारा गाँधी चौक मे चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक बीआर /30/ए के /3620 का वाहन चालक अपने मोटरसायकल बजाज पल्सर कों काफी तेज एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए पाया गया, यातायात पुलिस टीम द्वारा वाहन चालक कों मौक़े पर रोक कर पूछताछ किया गया, जो वाहन चालक द्वारा अपना नाम *बासुकीनाथ शाह आत्मज चुन्हाई शाह उम्र 47 वर्ष साकिन रामनगर बिहार* का होना बताया जो वाहन चालक कों ब्रेथ ऐनालाइजर से चेक किये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होकर काफी तेज एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाना पाया गया जो वाहन चालक द्वारा मौक़े पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184, 185, 130(3)/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे वाहन चालक कों 11500/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

⏩ तीसरे मामले मे यातायात पुलिस टीम द्वारा गाँधी चौक मे चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ए ई /4466 का वाहन चालक तीन सवारी सहित अपने मोटरसायकल बजाज पल्सर कों काफी तेज एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए पाया गया, यातायात पुलिस टीम द्वारा वाहन चालक कों मौक़े पर रोक कर पूछताछ किया गया, जो वाहन चालक द्वारा अपना नाम *आकाश पैकरा आत्मज श्री अमुल सिंह पैकरा उम्र 24 वर्ष साकिन आमगाव थाना जयनगर जिला सूरजपुर* का होना बताया जो वाहन चालक कों ब्रेथ ऐनालाइजर से चेक किये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होकर काफी तेज एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाना पाया गया जो वाहन चालक द्वारा मौक़े पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184, 185, 128/194(सी), 3/181, 177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे वाहन चालक कों 17100/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी निरीक्षक अश्वनी सिंह एवं यातायात शाखा के पुलिस अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *