सरगुजा समय अंबिकापुर :- दरअसल मामला जून महीने का हैं जहाँ पर रामानुजगंज बटालियन में पदस्थ DSP की पत्नी ने नीली बत्ती लगे निजी वाहन के बोनट पर बर्थडे केक काटा एवं चलती गाड़ी में स्टंट अपने दोस्तों के साथ किया अब यह मामला डीएसपी की पत्नी और उनकी दोस्तों को काफ़ी महंगा पड़ गया हैं ।
दरअसल, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य के मुख्य सचिव ने शपथ-पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली डीएसपी की पत्नी सहित वाहन में मौजूद 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चालान पेश कर दिया है।

साथ ही कोर्ट ने दोषी महिला पर तक़रीबन 27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह मामला रामानुजगंज में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 12वीं बटालियन में पदस्थ DSP तस्लीम आरिफ की पत्नी का है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब कर पूछा कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
वहीं, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बताया कि बलरामपुर की घटना में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच के बाद कोर्ट में चालान भी पेश किया है। दोषी महिला पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगस्त महीने में इस मामले की अगली सुनवाई की निर्धारित है।
अब देखने वाली बात यह हैं की इस तरह के मामले से अन्य लोगों कों कितना सिख मिलता हैं क्योंकि अक्सर संभाग में रिल्स बाजी के चक्कर में लोगों द्वारा वाहनों में स्टंट करते हुए नियमों कों तोड़ा जाता हैं।

