सरगुजा समय अंबिकापुर :-
अप०क्र० 12/2025 :- धारा 137(2),64 (2) (ड). 65 भा.न्या.सं पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6*
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चौकी डबरा उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 27.04.2025 को गांव में काम करने गया था, घर में इसकी पत्नी, बेटा व नाबालिक बेटी थे। शाम करीब लगभग 07:00 बजे प्रार्थी गांव से काम करके घर वापस आया तो इसकी पत्नी बतायी कि इसकी पुत्री घर में नहीं है तब प्रार्थी और इसकी पत्नी आसपास एवं अपने रिश्तेदार में पता किये कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है।*
*प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी डबरा में अप०क्र० 12/2025, धारा 137(2),64 (2) (ड). 65 भा.न्या.सं पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 दर्ज कर मामले के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर प्रकरण की विवेचना शुरू की गई। विवेचना दौरान प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए चंद घंटे के भीतर पीड़िता नाबालिक बालिका एवं आरोपी को चंदौरा जिला सूरजपुर से दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।*
*संपूर्ण कार्यवाही मे चौकी प्रभारी डवरा विजय दुबे, सउनि रोपन राम पैकरा, मंजूरानी तिवारी, प्र.आर. 360 शैलेन्द्र सिंह, आर. 649 सुरेन्द्र रवि, आर. 1204 बुद्धिमान सिंह, आर. 1118 सकेन्द्र पैकरा, आर. 1124 बजरंग राम, आर. 1184 पवन जगत, म.आर. 995 रश्मिकिरण तिर्की, म.आर. 1101 गीता तिर्की, चालक आर. सुनिल मिश्रा का महत्वपूर्ण सक्रिय योगदान रहा है।*

