• Thu. Oct 17th, 2024



सरगुजा समय अंबिकापुर :- लागातार मेडिकल बिल पास करने के नाम पर बतौर कमीशन के नाम पर मोटी मोटी रकम की मांग उक्त सहायक ग्रेड 3 के द्वारा की जाती थी जिसका लागातार शिकायत होता रहा जिसके बाद कलेक्टर सरगुजा द्वारा नोटिश जारी कर जवाब भी माँगा गया था जिसके बाद आदर्श अचार सहिता लग गई थी आदर्श अचार सहिता खत्म होते ही सहायक ग्रेड 3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दीया गया।

मिली जानकारी के अनुसार बता दें की मेडिकल बिल को पास करने के नाम पर रूपए लेन-देन की पुष्टि पूर्व में किये जांच के दौरान ही की गई थी ।


जिसमे तीन सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा मेडिकल बिल पास करने के एवज में रिश्वतखोरी की पुष्टि कर दीया गया था उस रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय में मेडिकल बिल से संबंधित कामकाज देखने वाले तत्कालीन सहायक ग्रेड तीन आनंद सिंह यादव को नोटिस जारी कर जबाब भी मांगा था।


इसी क्रम में रिश्वतखोरी के इस मामले में स्वास्थ्य संचालक रितु राज रघुवंशी भी काफ़ी सख्त नजर आए थें उन्होंने यहां के सिविल सर्जन डॉ जे के रेलवानी को भी नोटिस जारी कर जबाब मांगा था जिसके बाद किये गए उक्त कार्यवाही से विभाग में तहलका मचा हुआ था तमाम मामला आदर्श अचार सहिता के कारण अभी थमा हुआ जरूर नजर आ रहा था परन्तु अचार सहिता हटते ही घूसखोर सहायक ग्रेड 3 का पत्ता कट्टा और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दीया गया।

बता दें कि ऊपर उल्लेख किये गए तमाम मामलों में अपने आला अफसरों के द्वारा अपने कलम को बचाने का प्रयास जारी रखते हुए सहायक ग्रेड 3 सिविल सर्जन संबंध चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ को संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/ नर्सिंग/एफ 01-74/2024/201/ नया रायपुर दिनांक 3/ 4/ 2024 द्वारा राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आनंद सिंह यादव सहायक ग्रेड 3 शाखा प्रभारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने की आवाज में राशि का लेनदेन किया जाने प्रमाणित होने का लिए किया गया है आनंद सिंह यादव का उत्तर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन का स्पष्ट उल्लंघन है।

जिससे आनंद सिंह यादव सहायक ग्रेड 3 सिविल सर्जन संबंध चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(1) क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में आनंद सिंह यादव सहायक ग्रेड 3 सिविल सर्जन संबंध चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ का मुख्यालय कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर जिला सरगुजा होना तथा उन्हें मूलभूत नियम अनुसार जीवन निर्वात्या की पात्रता होगी।

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